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COVID-19 के सैम्पल भेजते समय सावधानी से भरें डॉक्यूमेंट: स्वास्थ्य आयुक्त - corona virus

स्वास्थ्य आयुक्त ने आदेश जारी कर सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, कोरोना वायरस के सैंपल भेजते समय डॉक्यूमेंटेशन सावधानी पूर्वक करें.

order by the Health Commissioner
COVID-19 के सैम्पल भेजते समय सावधानी से भरें डॉक्यूमेंट
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Published : Apr 14, 2020, 7:19 PM IST

भोपाल। स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि, कोरोना मरीज के सैम्पल जांच के लिए भेजते समय डॉक्यूमेंटेशन सावधानी पूर्वक भरें. जिससे बिना जांच किए सैम्पल रिजेक्ट नहीं किए जा सकें.

सैम्पल भेजते समय ध्यान रहे कि, कैटेगरी का स्पष्ट उल्लेख हो, एक से ज्यादा श्रेणी का उल्लेख न हो, स्वास्थ्य सेवकों की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट, अपूर्ण फॉर्म एवं हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य हो. आईसीएमआर प्रयोगशाला द्वारा बहुत से सैम्पल डॉक्यूमेंटेशन के अभाव अथवा अपूर्ण होने के कारण जांच के बिना ही वापस भेज दिए गए हैं. इसके अलावा आईसीएमआर द्वारा सैम्पल न मिलने, सैम्पल के लिकेज होने, नाम के मिसमैच होने संबंधी आपत्तियां भी भेजी गईं हैं.

भोपाल। स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि, कोरोना मरीज के सैम्पल जांच के लिए भेजते समय डॉक्यूमेंटेशन सावधानी पूर्वक भरें. जिससे बिना जांच किए सैम्पल रिजेक्ट नहीं किए जा सकें.

सैम्पल भेजते समय ध्यान रहे कि, कैटेगरी का स्पष्ट उल्लेख हो, एक से ज्यादा श्रेणी का उल्लेख न हो, स्वास्थ्य सेवकों की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट, अपूर्ण फॉर्म एवं हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य हो. आईसीएमआर प्रयोगशाला द्वारा बहुत से सैम्पल डॉक्यूमेंटेशन के अभाव अथवा अपूर्ण होने के कारण जांच के बिना ही वापस भेज दिए गए हैं. इसके अलावा आईसीएमआर द्वारा सैम्पल न मिलने, सैम्पल के लिकेज होने, नाम के मिसमैच होने संबंधी आपत्तियां भी भेजी गईं हैं.

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