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निजी स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन: 30 जून तक किए जाएंगे आवेदन, कोरोना काल में अनाथ बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में मिलेगी प्राथमिकता - शिक्षा का अधिकार कानून

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 यानि आज से प्रारंभ हो गए हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई है. इस संबंध में आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है.

निजी स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का आगाज
निजी स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का आगाज
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Published : Jun 10, 2021, 7:49 PM IST

Updated : Jun 10, 2021, 7:59 PM IST

भोपाल। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 यानि आज से प्रारंभ हो गए हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई है. इस संबंध में आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है.

गौरतलब है कि पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जायेगा. इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी. राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक धनराजू एस ने इस संबंध में समय-सारणी जारी करते हुए सभी ज़िला कलेक्टर्स और दूसरे अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दे दिये हैं. निर्देश और समय-सारणी आर.टी.ई पोर्टल पर भी उपलब्ध है.

आवेदक 30 जून तक ऑनलाइ कर सकेंगे पंजीयन

समय-सारणी के अनुसार वंचित समूह और कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 30 जून 2021 तक जमा कर पंजीयन कर सकते हैं. फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना है. ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा. आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस कैटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस कैटेगरी और निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा. बता दें कि लॉटरी के पहले ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद, दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में एडमिशन निरस्त होने की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा.

ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा सीट का आवंटन

ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. एन.आई.सी. द्वारा 6 जुलाई 2021 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा. लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी. ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी. साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी दर्शाई जायेगी.

राज्य शिक्षा केन्द्र की अनोखी पहल, बच्चों को खेल-खेल में दिया जाएगा विषयों का ज्ञान


आयु प्रमाण पत्र देना जरूरी


किसी आवेदक को आवेदन प्रारूप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए , जहां सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है. आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जायेगा. सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जायेगी.इसलिये जो भी आवेदक हैं वे जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करें.

प्रथम चरण में आवंटित स्कूल में 16 जुलाई तक लेना होगा प्रवेश

जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है, उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की समय सीमा 6 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक निर्धारित की गई है. प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा. एडमिशन लेने के 15 दिन में बच्चे का आधार सत्यापन करना भी अनिवार्य है.

द्वितीय चरण मैं च्वॉइस अपडेट करने की समय सीमा 19 से 25 जुलाई तक

द्वितीय चरण में लॉटरी के लिये रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने के लिए 19 जुलाई 2021 की तिथि निर्धारित की गई है. द्वितीय चरण के लिये स्कूलों की च्वॉइस को अपडेट किए जाने के लिए 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 की समय सीमा और द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल के आवंटन की तिथि 28 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है.


मोबाइल एप से होगा एडमिशन


जिस बच्चे को द्वितीय चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है, उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की समय सीमा 28 जुलाई से 07 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है. प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है. संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा. एडमिशन लेने के 15 दिन में बच्चे का आधार सत्यापन करना भी अनिवार्य है.

फीस वसूलने के लिए निजी स्कूलों का नया पैंतरा, ब्लॉक किए ऑनलाइन क्लास के पासवर्ड


सत्र 2020-21 की रिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिये प्रावधान

कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नहीं हो पाये थे, लेकिन आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिये पात्र थे, उन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये , उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी. सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक/अभिभावक के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सत्र में बच्चे को आवंटित कक्षा में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा. यानि प्रवेशित बच्चा, वास्तविक रूप से प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा.

भोपाल। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 यानि आज से प्रारंभ हो गए हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई है. इस संबंध में आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है.

गौरतलब है कि पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जायेगा. इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी. राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक धनराजू एस ने इस संबंध में समय-सारणी जारी करते हुए सभी ज़िला कलेक्टर्स और दूसरे अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दे दिये हैं. निर्देश और समय-सारणी आर.टी.ई पोर्टल पर भी उपलब्ध है.

आवेदक 30 जून तक ऑनलाइ कर सकेंगे पंजीयन

समय-सारणी के अनुसार वंचित समूह और कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 30 जून 2021 तक जमा कर पंजीयन कर सकते हैं. फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना है. ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा. आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस कैटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस कैटेगरी और निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा. बता दें कि लॉटरी के पहले ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद, दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में एडमिशन निरस्त होने की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा.

ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा सीट का आवंटन

ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. एन.आई.सी. द्वारा 6 जुलाई 2021 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा. लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी. ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी. साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी दर्शाई जायेगी.

राज्य शिक्षा केन्द्र की अनोखी पहल, बच्चों को खेल-खेल में दिया जाएगा विषयों का ज्ञान


आयु प्रमाण पत्र देना जरूरी


किसी आवेदक को आवेदन प्रारूप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए , जहां सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है. आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जायेगा. सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जायेगी.इसलिये जो भी आवेदक हैं वे जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करें.

प्रथम चरण में आवंटित स्कूल में 16 जुलाई तक लेना होगा प्रवेश

जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है, उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की समय सीमा 6 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक निर्धारित की गई है. प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा. एडमिशन लेने के 15 दिन में बच्चे का आधार सत्यापन करना भी अनिवार्य है.

द्वितीय चरण मैं च्वॉइस अपडेट करने की समय सीमा 19 से 25 जुलाई तक

द्वितीय चरण में लॉटरी के लिये रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने के लिए 19 जुलाई 2021 की तिथि निर्धारित की गई है. द्वितीय चरण के लिये स्कूलों की च्वॉइस को अपडेट किए जाने के लिए 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 की समय सीमा और द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल के आवंटन की तिथि 28 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है.


मोबाइल एप से होगा एडमिशन


जिस बच्चे को द्वितीय चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है, उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की समय सीमा 28 जुलाई से 07 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है. प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है. संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा. एडमिशन लेने के 15 दिन में बच्चे का आधार सत्यापन करना भी अनिवार्य है.

फीस वसूलने के लिए निजी स्कूलों का नया पैंतरा, ब्लॉक किए ऑनलाइन क्लास के पासवर्ड


सत्र 2020-21 की रिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिये प्रावधान

कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नहीं हो पाये थे, लेकिन आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिये पात्र थे, उन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये , उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी. सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक/अभिभावक के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सत्र में बच्चे को आवंटित कक्षा में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा. यानि प्रवेशित बच्चा, वास्तविक रूप से प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा.

Last Updated : Jun 10, 2021, 7:59 PM IST
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