भोपाल। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में जहां एक ओर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना रखा है वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के निर्देश पर राजधानी भोपाल में नर्सिंग कॉलेज मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है. बताया जा रहा है कि इस FIR में एक शिक्षक के साथ 28 कॉलेज पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. इस पूरे मामले में भोपाल के टीटी नगर थाने में केस दर्ज किया गया है.
कॉलेज की मान्यता रद्द: भोपाल के टीटी नगर थाने के थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी ने बताया कि भोपाल के नर्सिंग काउंसिल ने हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर कराई है. जिसमें भास्कर नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर और जेवी नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर पर केस दर्ज हुआ है. पूर्व में बीएम नर्सिंग कॉलेज विदिशा की जो मान्यता निरस्त की गई थी और जांच के बाद मान्यता मिलने के बाद फिर बीएम नर्सिंग कॉलेज विदिशा की मान्यता रद्द कर दी गई है.
बड़ी मात्रा में फर्जी फैकल्टी: इसके अलावा इस पूरे मामले में नर्सिंग घोटाले मामले में 2 कॉलेज और शिक्षक सुखवीर सिंह पर गंभीर अनियमितता के आरोप लगे हैं. शिक्षक पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर दो कॉलेजों पर टीचिंग करता था. आरोप के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. नर्सिंग काउंसिल का नियम के अनुसार एक कॉलेज में एक शिक्षक पढ़ा सकता है जब इसकी जांच की गई तो 2 हजार 600 से अधिक इस तरह के फर्जी फैकल्टी पाए गए.
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28 कॉलेज पर जुर्माना: नर्सिंग काउंसिल ने 28 कॉलेजों पर 2-2 लाख की पेनाल्टी लगाई है. जांच के बाद विदिशा के बी एम कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो मान्यता बहाल कर दी गई थी जांच के बाद अनियमितता पाए जाने के कारण उसे फिर से निरस्त कर दिया गया है. इस पूरे मामले की वजह से पिछले 3 सालों से नर्सिंग की परीक्षा रुकी हुई है और एक लाख से अधिक विद्यार्थी इस पूरे मामले में परेशान हो रहे हैं. हाई कोर्ट लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है. इसके पूर्व सीबीआई ने भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर पर छापा मारा था और बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए थे.