भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई में देरी और लापरवाही बरतने पर 34 जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों को नोटिस जारी किया है.
7 दिनों में अधिकारियों से मांगा जबाव
राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने कारण बताओ सूचना पत्र और गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को आरटीई फीस भुगतान में विलंब के लिए जारी किया है. इन सभी जिला परियोजना समन्वयकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम-1966 के तहत नोटिस जारी कर 7 दिवस में जवाब मांगा है.
शिक्षा मंत्री के संज्ञान मे आने के बाद लिया निर्णय
राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निःशुल्क और फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी सत्र 2016-17, 2017-18 और सत्र 2018-19 की फीस भुगतान के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक स्तर पर 3 माह से लंबित थे.
इन 34 जिलों के अधिकारियों को दिया गया नोटिस
देवास, रीवा, सतना, खरगोन, मंदसौर, गुना, ग्वालियर, रायसेन, जबलपुर, भोपाल, अनूपपुर, आगर मालवा, सीधी, सागर, खंडवा, श्योपुर, हरदा, राजगढ़, भिंड, मुरैना, पन्ना, इंदौर, दमोह, नीमच, धार, अशोकनगर, छतरपुर, रतलाम, उमरिया, शाजापुर, दतिया, सीहोर और टीकमगढ़ सहित निवाड़ी शामिल है.