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रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा नाइट कर्फ्यू, जुलूस-मेले पर प्रतिबंध - हुनर हार्ट के कार्यक्रम रद्द

भोपाल में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक खुली जगहों पर तमाम कार्यक्रम रात 10 बजे तक समाप्त करने होंगे

Silence on the streets
सड़कों पर सन्नटा
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Published : Mar 17, 2021, 11:15 PM IST

Updated : Mar 18, 2021, 6:11 AM IST

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गाइडलाइन में कुछ आंशिक परिवर्तन किए हैं. अब भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक खुली जगहों पर तमाम कार्यक्रम रात 10 बजे तक समाप्त करने होंगे. इन कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकेगी. व्यक्ति को अधिक लोगों की उपस्थिति के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके साथ ही होली के जुलूस, मेले के आयोजन पर प्रतिबंद रहेगा. वहीं भोपाल में आयोजित हो रहे हुनर हाट में रात के समय में होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है. भोपाल में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. जिसके बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है.

Hunar Heart of program canceled
हुनर हार्ट के कार्यक्रम रद्द

न्यू गाइडलाइन

सभी दुकानों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में

भोपाल में रात के समय 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगें. केवल केमिस्ट, राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. रात 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे. केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेंगी. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र या संबंधित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक उपयोग के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यो (मेट्रो इत्यादि) पर भी यह प्रतिबंध लागू नही होंगे. खुले मैदान स्थान में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक धार्मिक, खेल, मनोरंज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, इसमें भी संबधित व्यक्ति को पहले से लिखित अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी. साथ ही होली में जुलूस और मेले के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.

सहकारी गृह रहवासी समिति वेलफेयर सोसायटी और निजी आवास समितियों के संबंध में

भोपाल में स्थित सभी सहकारी गृह रहवासी सोसायटी, वेलफेयर सोसायटी, निजी आवास सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि सोसायटी के अंदर सभी रहवासियों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि) का पालन किया जाए. इन समितियों में रहने वाले रहवासियों में यदि कोई कोरोना संकमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहता है तो संबंधित समिति के अध्यक्ष और सचिव की यह जिम्मेदारी रहेगी.

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गाइडलाइन में कुछ आंशिक परिवर्तन किए हैं. अब भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक खुली जगहों पर तमाम कार्यक्रम रात 10 बजे तक समाप्त करने होंगे. इन कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकेगी. व्यक्ति को अधिक लोगों की उपस्थिति के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके साथ ही होली के जुलूस, मेले के आयोजन पर प्रतिबंद रहेगा. वहीं भोपाल में आयोजित हो रहे हुनर हाट में रात के समय में होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है. भोपाल में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. जिसके बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है.

Hunar Heart of program canceled
हुनर हार्ट के कार्यक्रम रद्द

न्यू गाइडलाइन

सभी दुकानों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में

भोपाल में रात के समय 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगें. केवल केमिस्ट, राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. रात 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे. केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेंगी. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र या संबंधित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक उपयोग के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यो (मेट्रो इत्यादि) पर भी यह प्रतिबंध लागू नही होंगे. खुले मैदान स्थान में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक धार्मिक, खेल, मनोरंज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, इसमें भी संबधित व्यक्ति को पहले से लिखित अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी. साथ ही होली में जुलूस और मेले के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.

सहकारी गृह रहवासी समिति वेलफेयर सोसायटी और निजी आवास समितियों के संबंध में

भोपाल में स्थित सभी सहकारी गृह रहवासी सोसायटी, वेलफेयर सोसायटी, निजी आवास सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि सोसायटी के अंदर सभी रहवासियों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि) का पालन किया जाए. इन समितियों में रहने वाले रहवासियों में यदि कोई कोरोना संकमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहता है तो संबंधित समिति के अध्यक्ष और सचिव की यह जिम्मेदारी रहेगी.

Last Updated : Mar 18, 2021, 6:11 AM IST
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