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कागजों में सिमटी नई वेन पॉलिसी, संचालक कर रहे मनमानी - मध्यप्रदेश परिवहन विभाग

भोपाल में स्कूलों का नया सत्र शुरू होते ही परिवहन विभाग ने आरटीओ को निर्देश दिए कि स्कूलों में नई वैन पॉलिसी लागू की जाए. लेकिन अब ये पॉलिसी सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई और स्कूल वैन संचालक खुलेआम मनमानी कर रहे हैं.

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वेन पॉलिसी कागजों में सिमटी
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Published : Jan 22, 2020, 1:33 PM IST

भोपाल। राजधानी में स्कूल वैन पॉलिसी कागजों में सिमट कर रह गई, वैन संचालकों की मनमानी प्रदेश में जारी है. स्कूलों का नया सत्र शुरू होते ही परिवहन विभाग ने आरटीओ को निर्देश दिए थे कि, स्कूलों में नई वैन पॉलिसी लागू की जाए. इसमें 12 सीटर से कम क्षमता वाले वाहनों को स्कूल वाहन का परमिट नहीं दिया जाएगा, स्कूल वाहन में स्पीड गवर्नर जैसी कई गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं.

फेल हुई नई वेन पॉलिसी


मध्यप्रदेश के स्कूलों में वैन संचालकों की मनमानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ अधिकारियों को स्कूल वैन पॉलिसी तैयार किए जाने के निर्देश दिए थे. स्कूलों में चलने वाली वैन जो 12 सीटर से कम क्षमता वाली हो, उन्हें बैन किया जाए. तो वहीं दूसरी तरह आरटीओ अधिकारी का कहना है कि, अभी ये पॉलिसी फाइलों में ही सीमित है.


मध्यप्रदेश में स्कूल वैन संचालकों की मनमानी जारी है, प्रदेश के स्कूलों में चलने वाली अधिकतर वैन 12 सीटर से कम हैं, एक वैन में करीब 20 बच्चे बैठाए जाते हैं. परिवहन विभाग ने नया सत्र शुरू होते ही आरटीओ को ये निर्देश दिए कि, अब स्कूलों में 12 सीटर से कम क्षमता वाली वैन को परमिट नहीं दिया जाएगा, स्पीड गवर्नर, व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं होना अनिवार्य किया गया था. 15 साल से पुराने वाहन को भी बैन किया जाना था, नया सत्र शुरू होकर खत्म होने जा रहा है और परिवहन विभाग की ये पॉलिसी कागजों में ही सिमटी रह गई है.

आरटीओ अधिकारी संजय तिवारी ने बताया की, ये वेन पॉलिसी जरूर बनाई गई थी इसके निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अब तक ये फाइलों में ही सिमटी हुई है. इसको लेकर आगे कोई प्लानिंग नहीं की गई है, उन्होंने कहा इस वेन पॉलिसी को लागू करने के लिए कई गाइडलाइन का पालन करना होगा और इन्हें बनाने में वक्त लगेगा. हालांकि अब देखना होगा कि नए सत्र में न्यू वेन पॉलिसी पर परिवहन विभाग काम करता है या नहीं.

भोपाल। राजधानी में स्कूल वैन पॉलिसी कागजों में सिमट कर रह गई, वैन संचालकों की मनमानी प्रदेश में जारी है. स्कूलों का नया सत्र शुरू होते ही परिवहन विभाग ने आरटीओ को निर्देश दिए थे कि, स्कूलों में नई वैन पॉलिसी लागू की जाए. इसमें 12 सीटर से कम क्षमता वाले वाहनों को स्कूल वाहन का परमिट नहीं दिया जाएगा, स्कूल वाहन में स्पीड गवर्नर जैसी कई गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं.

फेल हुई नई वेन पॉलिसी


मध्यप्रदेश के स्कूलों में वैन संचालकों की मनमानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ अधिकारियों को स्कूल वैन पॉलिसी तैयार किए जाने के निर्देश दिए थे. स्कूलों में चलने वाली वैन जो 12 सीटर से कम क्षमता वाली हो, उन्हें बैन किया जाए. तो वहीं दूसरी तरह आरटीओ अधिकारी का कहना है कि, अभी ये पॉलिसी फाइलों में ही सीमित है.


मध्यप्रदेश में स्कूल वैन संचालकों की मनमानी जारी है, प्रदेश के स्कूलों में चलने वाली अधिकतर वैन 12 सीटर से कम हैं, एक वैन में करीब 20 बच्चे बैठाए जाते हैं. परिवहन विभाग ने नया सत्र शुरू होते ही आरटीओ को ये निर्देश दिए कि, अब स्कूलों में 12 सीटर से कम क्षमता वाली वैन को परमिट नहीं दिया जाएगा, स्पीड गवर्नर, व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं होना अनिवार्य किया गया था. 15 साल से पुराने वाहन को भी बैन किया जाना था, नया सत्र शुरू होकर खत्म होने जा रहा है और परिवहन विभाग की ये पॉलिसी कागजों में ही सिमटी रह गई है.

आरटीओ अधिकारी संजय तिवारी ने बताया की, ये वेन पॉलिसी जरूर बनाई गई थी इसके निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अब तक ये फाइलों में ही सिमटी हुई है. इसको लेकर आगे कोई प्लानिंग नहीं की गई है, उन्होंने कहा इस वेन पॉलिसी को लागू करने के लिए कई गाइडलाइन का पालन करना होगा और इन्हें बनाने में वक्त लगेगा. हालांकि अब देखना होगा कि नए सत्र में न्यू वेन पॉलिसी पर परिवहन विभाग काम करता है या नहीं.

Intro:परिवहन विभाग की नई वेन पॉलिसी कागजों में सिमटी, स्कूलों का नया सत्र शुरू होते ही परिवहन विभाग ने आरटीओ को निर्देश दिए थे कि स्कूलों में नई वेन पॉलिसी लागू की जाए इसमें कई गाइडलाइन निर्धारित की गई थी जिसमें 12 सीटर से कम क्षमता वाले वाहनों को स्कूल वाहन का परमिट ना होना, स्कूल वाहन में स्पीड गवर्नर, व्हीकल ट्रैकिंग, डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं होना आवश्यक था हालांकि यह न्यू वेन पॉलिसी कागजों में ही सिमट कर रह गई और वेन संचालकों की मनमानी प्रदेश में जारी है


Body:मध्य प्रदेश के स्कूलों में वैन संचालकों की मनमानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को नए सत्र में यह निर्देश दिए थे कि स्कूल वैन पॉलिसी तैयार की जाए जिसमें स्कूलों में चलने वाली वैन जो 12 सीटर से कम क्षमता वाली हो उन्हें बैन किया जाए इसमें कई सारे नियम और कानून थे जिसको लेकर आरटीओ को निर्देश दिए गए थे हालांकि आरटीओ अधिकारी का कहना है कि अभी यह पॉलिसी फाइलों में ही सीमित है...

आपको बता दें मध्यप्रदेश में वेन संचालकों की मनमानी जारी है प्रदेश के स्कूलों में चलने वाली अधिकतर वैन 12 सीटर से कम है और एक 1वेन में 20 ,20 बच्चे बैठाए जाते हैं जिससे कभी भी कोई भी घटना हो सकती है परिवहन विभाग ने नया सत्र शुरू होते ही आरटीओ को यह निर्देश दिए थे कि अब स्कूलों में 12 सीटर से कम क्षमता वाली वैन को परमिट नहीं दिया जाएगा स्पीड गवर्नर,व्हीकल ट्रैकिंग ,डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा ,पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं होना अनिवार्य किया गया था 15 साल से पुराने विकल को भी बैन किया जाना था, नया सत्र शुरू होकर खत्म होने जा रहा है और परिवहन विभाग की यह पॉलिसी कागजों में ही सिमटी रह गई...

आरटीओ अधिकारी संजय तिवारी ने बताया की यह वन पॉलिसी जरूर बनाई गई थी इसके निर्देश भी दिए गए थे लेकिन अब तक यह फाइलों में ही सिमटी हुई है इसको लेकर आगे कोई प्लानिंग नहीं की गई है उन्होंने कहा इस वन पॉलिसी को लागू करने के लिए कई गाइडलाइन तय की जाना है कई नियम और कानून का पालन करना होगा जिसको बनाने में अभी वक्त लगेगा हालांकि अब देखना होगा कि नए सत्र में न्यू वेन पॉलिसी पर परिवहन विभाग काम करता है या नहीं।

बाइट- संजय तिवारी, आरटीओ अधिकारी


Conclusion:मध्यप्रदेश में बनाई गई न्यू वेन पॉलिसी कागजों में सिमटी प्रदेश के शासकीय और अशासकीय स्कूलों में चलने वाली वैन संचालकों की मनमानी अब भी जारी है गैस किट वाली वैन 12 सीटर से कम क्षमता वाली वैन और एक वैन में 20 ,20 बच्चे खुलेआम राजधानी में व्हेन संचालक छोटे-छोटे बच्चों को बिठाकर व्हेन दौड़ा रहे हैं और आरटीओ विभाग इस पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रहा है वही परिवहन विभाग द्वारा बनाई गई पॉलिसी भी अब कागजों में ही सिमटी रह गई है।
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