भोपाल। राजधानी में स्कूल वैन पॉलिसी कागजों में सिमट कर रह गई, वैन संचालकों की मनमानी प्रदेश में जारी है. स्कूलों का नया सत्र शुरू होते ही परिवहन विभाग ने आरटीओ को निर्देश दिए थे कि, स्कूलों में नई वैन पॉलिसी लागू की जाए. इसमें 12 सीटर से कम क्षमता वाले वाहनों को स्कूल वाहन का परमिट नहीं दिया जाएगा, स्कूल वाहन में स्पीड गवर्नर जैसी कई गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं.
मध्यप्रदेश के स्कूलों में वैन संचालकों की मनमानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ अधिकारियों को स्कूल वैन पॉलिसी तैयार किए जाने के निर्देश दिए थे. स्कूलों में चलने वाली वैन जो 12 सीटर से कम क्षमता वाली हो, उन्हें बैन किया जाए. तो वहीं दूसरी तरह आरटीओ अधिकारी का कहना है कि, अभी ये पॉलिसी फाइलों में ही सीमित है.
मध्यप्रदेश में स्कूल वैन संचालकों की मनमानी जारी है, प्रदेश के स्कूलों में चलने वाली अधिकतर वैन 12 सीटर से कम हैं, एक वैन में करीब 20 बच्चे बैठाए जाते हैं. परिवहन विभाग ने नया सत्र शुरू होते ही आरटीओ को ये निर्देश दिए कि, अब स्कूलों में 12 सीटर से कम क्षमता वाली वैन को परमिट नहीं दिया जाएगा, स्पीड गवर्नर, व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं होना अनिवार्य किया गया था. 15 साल से पुराने वाहन को भी बैन किया जाना था, नया सत्र शुरू होकर खत्म होने जा रहा है और परिवहन विभाग की ये पॉलिसी कागजों में ही सिमटी रह गई है.
आरटीओ अधिकारी संजय तिवारी ने बताया की, ये वेन पॉलिसी जरूर बनाई गई थी इसके निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अब तक ये फाइलों में ही सिमटी हुई है. इसको लेकर आगे कोई प्लानिंग नहीं की गई है, उन्होंने कहा इस वेन पॉलिसी को लागू करने के लिए कई गाइडलाइन का पालन करना होगा और इन्हें बनाने में वक्त लगेगा. हालांकि अब देखना होगा कि नए सत्र में न्यू वेन पॉलिसी पर परिवहन विभाग काम करता है या नहीं.