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मध्यप्रदेश में अब रात 9 बजे तक खुली रहेंगी शराब दुकानें, सरकार ने आदेश किया जारी

मध्यप्रदेश में अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक शराब दुकानें खुल सकेंगी. सरकार ने इसकी अनुमति देते हुए एक आदेश जारी किया है. पढ़िए पूरी खबर....

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Published : Jun 2, 2020, 3:37 PM IST

भोपाल
मध्यप्रदेश में अब रात 9 बजे तक खुली रहेंगी शराब दुकानें

भोपाल| प्रदेश में जारी लॉक डाउन के बावजूद भी राज्य शासन ने राजस्व बढ़ोतरी के उद्देश्य से शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की दुकान है ज्यादातर जिलों में नहीं खोली जा रही हैं. वहीं दूसरी ओर राज्य शासन के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था उसे लेकर भी शराब कारोबारियों में विरोध था, यही वजह है कि अब शराब की दुकान खोले जाने के लिए कर राज्य शासन की ओर से नया समय निश्चित किया गया है, जिसके तहत सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक शराब की दुकानों का संचालन किया जा सकेगा. इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है.

भोपाल
आदेश की कॉपी

आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब शराब और भांग की दुकान रात 9:00 बजे तक खुल सकती हैं, वाणिज्य कर विभाग ने रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किए जाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया है, अभी सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक ही शराब की दुकानें खोली जाने की अनुमति दी गई थी.

भोपाल
मध्यप्रदेश में अब रात 9 बजे तक खुली रहेंगी शराब दुकानें

शराब की दुकानों को खोले जाने का समय भले ही रात 9:00 बजे तक कर दिया हो और इस समय बढ़ोतरी से शराब की दुकान चला रहे संचालकों को फायदा भी होगा, लेकिन अभी भी प्रदेश सरकार के सामने इन दुकानों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी भी कई जिलों में शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं और व्यापारी अभी भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं.

कई शराब दुकान संचालक खपत के आधार पर एक्साइज ड्यूटी ना लिए जाने और वार्षिक शुल्क में 25 फ़ीसदी की कमी ना करने को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, इसलिए ज्यादातर जगह पर शराब की दुकान विरोध स्वरूप बंद रखी जा रही हैं. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट में भी प्रकरण लंबित है. बताया जा रहा है कि सुनवाई के बाद आगे की रणनीति शराब कारोबारियों के द्वारा तय की जाएगी.

भोपाल| प्रदेश में जारी लॉक डाउन के बावजूद भी राज्य शासन ने राजस्व बढ़ोतरी के उद्देश्य से शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की दुकान है ज्यादातर जिलों में नहीं खोली जा रही हैं. वहीं दूसरी ओर राज्य शासन के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था उसे लेकर भी शराब कारोबारियों में विरोध था, यही वजह है कि अब शराब की दुकान खोले जाने के लिए कर राज्य शासन की ओर से नया समय निश्चित किया गया है, जिसके तहत सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक शराब की दुकानों का संचालन किया जा सकेगा. इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है.

भोपाल
आदेश की कॉपी

आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब शराब और भांग की दुकान रात 9:00 बजे तक खुल सकती हैं, वाणिज्य कर विभाग ने रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किए जाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया है, अभी सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक ही शराब की दुकानें खोली जाने की अनुमति दी गई थी.

भोपाल
मध्यप्रदेश में अब रात 9 बजे तक खुली रहेंगी शराब दुकानें

शराब की दुकानों को खोले जाने का समय भले ही रात 9:00 बजे तक कर दिया हो और इस समय बढ़ोतरी से शराब की दुकान चला रहे संचालकों को फायदा भी होगा, लेकिन अभी भी प्रदेश सरकार के सामने इन दुकानों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी भी कई जिलों में शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं और व्यापारी अभी भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं.

कई शराब दुकान संचालक खपत के आधार पर एक्साइज ड्यूटी ना लिए जाने और वार्षिक शुल्क में 25 फ़ीसदी की कमी ना करने को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, इसलिए ज्यादातर जगह पर शराब की दुकान विरोध स्वरूप बंद रखी जा रही हैं. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट में भी प्रकरण लंबित है. बताया जा रहा है कि सुनवाई के बाद आगे की रणनीति शराब कारोबारियों के द्वारा तय की जाएगी.

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