भोपाल। मध्य प्रदेश में अब बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े गए तो 300 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसी तरह बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना राशि के तौर पर 1 हजार रुपए भरना होगा. मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों के बाद शिवराज कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी राशि में बढ़ोत्तरी की गई है. अब गाड़ी मॉडिफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. हालांकि, कैब में ओवरलोडिंग करके चलाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि में राहत दी गई है. इसे घटाकर 750 रुपए से घटाकर 200 रुपए प्रति व्यक्ति किया गया है.
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अब यह होगी जुर्माना राशि की दरें...
- बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपए के स्थान पर 300 रुपए का जुर्माना देना होगा.
- वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर मोटी राशि देनी होगी. दो पहिया वाहन चालक पर 1 हजार रुपए और कार चालकों को दो हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.
- गाडियों में प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने पर 1 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
- सड़क पर रेसिंग कर दूसरों की जान जोखिम में डालने पर जुर्माने की राशि को दोगुना किया गया है. अब ऐसे वाहन चालकों से 5 हजार के स्थान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.
- लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर 1 हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया.
- बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दो पहिया और तीन पहिया वाहनों पर 2 हजार रुपए का जुर्माना और लाइट मोटर व्हीकल पर 3 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा. जबकि, हैवी वाहनों पर यह जुर्माना 5 हजार रुपए का होगा. इसी तरह की दूसरी बार गलती करने पर दो पहिया पर तीन हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर 5 हजार रुपए और हैवी वाहन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
- ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ओवर लोडिंग पर जुर्माना राशि को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए किया गया.
- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जिनके पास पीयूसीसी प्रमाण पत्र नहीं हैं, ऐसे नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा. ट्रांसपोर्ट वाहनों पर यह जुर्माना राशि 5 हजार रुपए होगी. यह पहले 3 हजार रुपए थी.