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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, कहा- SC-ST वर्ग के साथ नहीं हो पाएगा अत्याचार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए SC/ST एक्ट में सरकार के 2018 के संशोधन को बरकरार रखा है. मध्यप्रदेश कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.

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Published : Feb 10, 2020, 4:22 PM IST

decision on atrocity act
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर आज बड़ा फैसला करते हुए एससी-एसटी एक्ट के संशोधन की संवैधानिकता को मंजूरी दी है. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब कोई भी दलित वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएगा. मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा पूरे देश में चल रहा था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद एट्रोसिटी एक्ट जस का तस रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत

शोभा ओझा ने कहा कि हमने देखा है कि देश के अलग-अलग भागों में एट्रोसिटी एक्ट के चलते कई ऐसी घटनाएं हुईं, जहां दलित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय और प्रताड़ना हो रही थी. उन्होंने कहा कि आज शरारती तत्व जरूर समझ लें कि दलित वर्ग के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएंगे. एट्रोसिटी एक्ट बहुत ही ताकतवर है. कानून सख्ती से काम करेगा.

इससे पहले इस कानून में बदलाव को लेकर पूरे देश में हिंसा की स्थिति बन गई थी और मध्यप्रदेश में तो हालात काफी बिगड़ गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गिरफ्तारी के प्रावधान को जस का तस रखा है. मार्च 2018 में कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इस में मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वतः एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी. इसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था.

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर आज बड़ा फैसला करते हुए एससी-एसटी एक्ट के संशोधन की संवैधानिकता को मंजूरी दी है. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब कोई भी दलित वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएगा. मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा पूरे देश में चल रहा था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद एट्रोसिटी एक्ट जस का तस रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत

शोभा ओझा ने कहा कि हमने देखा है कि देश के अलग-अलग भागों में एट्रोसिटी एक्ट के चलते कई ऐसी घटनाएं हुईं, जहां दलित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय और प्रताड़ना हो रही थी. उन्होंने कहा कि आज शरारती तत्व जरूर समझ लें कि दलित वर्ग के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएंगे. एट्रोसिटी एक्ट बहुत ही ताकतवर है. कानून सख्ती से काम करेगा.

इससे पहले इस कानून में बदलाव को लेकर पूरे देश में हिंसा की स्थिति बन गई थी और मध्यप्रदेश में तो हालात काफी बिगड़ गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गिरफ्तारी के प्रावधान को जस का तस रखा है. मार्च 2018 में कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इस में मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वतः एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी. इसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था.

Intro:भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर आज बड़ा फैसला करते हुए एससीएसटी एक्ट के संशोधन की संवैधानिकता को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गिरफ्तारी के प्रावधान को जस का तस रखा है। मार्च 2018 में कोर्ट ने एससी एसटी कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इस में मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वतः एफआइआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब कोई भी दलित वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएगा। गौरतलब है कि इस कानून में बदलाव को लेकर पूरे देश में हिंसा की स्थिति बन गई थी और मध्यप्रदेश में तो हालात काफी बिगड़ गए थे।


Body:इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा पूरे देश में चल रहा था।एट्रोसिटी एक्ट जस का तस रहेगा,यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। साथ ही हमने देखा है कि देश के अलग-अलग भागों में एट्रोसिटी एक्ट के चलते कई ऐसी घटनाएं हुई। जहां हमारी दलित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय और प्रताड़ना हो रही थी। आज एक्ट शरारती तत्व जरूर समझ ले कि दलित वर्ग के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएंगे। एट्रोसिटी एक्ट बहुत ही ताकतवर है। हर शरारती तत्व इस बात को समझ ले कि वह अपने मंसूबे को पूरा नहीं कर पाएगा, कानून सख्ती से काम करेगा।


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