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31 जुलाई तक नई कलेक्टर गाइडलाइन पर रोक, वाणिज्यिक-कर विभाग के आदेश - New Collector Guideline postponed

मध्य प्रदेश में राज्य सरकार (Madhya Pradesh Government) ने एक बार फिर नई कलेक्टर गाइडलाइन (New Collector Guideline) पर रोक लगा दी है. इस बार 31 जुलाई तक इसपर रोक लगाई गई है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) ने कहा कि, जनता को ध्यान में रखते हुए इसपर फैसला लिया गया है.

new collector guideline postponed till July 31
15 जुलाई तक नई कलेक्टर गाइडलाइन पर रोक
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Published : Jun 29, 2021, 4:44 PM IST

Updated : Jun 29, 2021, 11:17 PM IST

भोपाल। राज्य सरकार ने जमीन खरीदने वालों को थोड़ी राहत दी है. सरकार की तरफ से 31 जुलाई तक नई कलेक्टर गाइडलाइन (New Collector Guideline) की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई है. वाणिज्यिक-कर विभाग (Commercial Tax Department) ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. नई कलेक्टर गाइडलाइन के तहत प्रदेश के अलग-अलग शहरों में जमीन की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए थे. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) के मुताबिक, लोगों को ध्यान में रखकर आगे इसपर फैसला लिया जाएगा.

सरकार के राजस्व में होगी बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश में साल 2021-22 के लिए जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है. भोपाल और इंदौर मेट्रो सहित कई दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के चलते नई कलेक्टर गाइडलाइन में 25 से 40 फीसदी तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव है. नई दरों से सरकार को उम्मीद है कि 1080 करोड़ का राजस्व (Revenue) राज्य सरकार की झोली में अतिरिक्त आएगा.

2 साल से ज्यादा जमीनों की रजिस्ट्री

कलेक्टर गाइडलाइन की दरें बढ़ाने के पीछे अधिकारियों का तर्क है कि प्रदेश की करीब 1 लाख 17 हजार लोकेशन पर पिछले 2 सालों से ज्यादा नामों पर रजिस्ट्री हो रही है, इसलिए यहां दाम बढ़ाए जाने की जरूरत है. कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी हो चुका है. लोगों की सहूलियत को देखते हुए फिलहाल 31 जुलाई तक इसपर रोक लगाई गई है. इसपर वाणिज्य कर और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि जनता और प्रदेश के हित में इसको लेकर जो बेहतर कदम होगा, वह उठाया जाएगा.

30 जून तक टली कलेक्टर गाइडलाइन, जारी रहेंगे पुराने नियम

भोपाल में 20 फीसदी तक वृद्धि प्रस्तावित

राजधानी भोपाल की 2800 लोकेशनों पर जमीनों के रेट बढ़ाए जाने जाने की तैयारी की गई थी. इसमें से 400 लोकेशन पर 10 फीसदी और 2400 लोकेशनों पर 10 से 25 फीसदी तक के जमीनों के कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाए जाने थे. आमतौर पर संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए एक अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू की जाती है, लेकिन कोविड को देखते हुए तारीख लगातार आगे बढ़ाई जा रही है. अब 31 जुलाई से कलेक्टर गाइडलाइन की नई दरें लागू होंगी. तब तक जमीन रजिस्ट्री के लिए पुरानी गाइडलाइन ही जारी रहेगी.

भोपाल। राज्य सरकार ने जमीन खरीदने वालों को थोड़ी राहत दी है. सरकार की तरफ से 31 जुलाई तक नई कलेक्टर गाइडलाइन (New Collector Guideline) की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई है. वाणिज्यिक-कर विभाग (Commercial Tax Department) ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. नई कलेक्टर गाइडलाइन के तहत प्रदेश के अलग-अलग शहरों में जमीन की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए थे. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) के मुताबिक, लोगों को ध्यान में रखकर आगे इसपर फैसला लिया जाएगा.

सरकार के राजस्व में होगी बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश में साल 2021-22 के लिए जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है. भोपाल और इंदौर मेट्रो सहित कई दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के चलते नई कलेक्टर गाइडलाइन में 25 से 40 फीसदी तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव है. नई दरों से सरकार को उम्मीद है कि 1080 करोड़ का राजस्व (Revenue) राज्य सरकार की झोली में अतिरिक्त आएगा.

2 साल से ज्यादा जमीनों की रजिस्ट्री

कलेक्टर गाइडलाइन की दरें बढ़ाने के पीछे अधिकारियों का तर्क है कि प्रदेश की करीब 1 लाख 17 हजार लोकेशन पर पिछले 2 सालों से ज्यादा नामों पर रजिस्ट्री हो रही है, इसलिए यहां दाम बढ़ाए जाने की जरूरत है. कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी हो चुका है. लोगों की सहूलियत को देखते हुए फिलहाल 31 जुलाई तक इसपर रोक लगाई गई है. इसपर वाणिज्य कर और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि जनता और प्रदेश के हित में इसको लेकर जो बेहतर कदम होगा, वह उठाया जाएगा.

30 जून तक टली कलेक्टर गाइडलाइन, जारी रहेंगे पुराने नियम

भोपाल में 20 फीसदी तक वृद्धि प्रस्तावित

राजधानी भोपाल की 2800 लोकेशनों पर जमीनों के रेट बढ़ाए जाने जाने की तैयारी की गई थी. इसमें से 400 लोकेशन पर 10 फीसदी और 2400 लोकेशनों पर 10 से 25 फीसदी तक के जमीनों के कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाए जाने थे. आमतौर पर संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए एक अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू की जाती है, लेकिन कोविड को देखते हुए तारीख लगातार आगे बढ़ाई जा रही है. अब 31 जुलाई से कलेक्टर गाइडलाइन की नई दरें लागू होंगी. तब तक जमीन रजिस्ट्री के लिए पुरानी गाइडलाइन ही जारी रहेगी.

Last Updated : Jun 29, 2021, 11:17 PM IST
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