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महापौर को पार्षदों द्वारा ही चुना जाना चाहिए, यही सही नियम है : जीतू पटवारी - bhopal news

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने नगरीय निकाय एक्ट में हुए बदलाव को सही बताया है. उनका कहना है कि महापौर को पार्षदों के द्वारा ही चुना जाना चाहिए, यही सही नियम है.

नगरीय निकाय एक्ट में हुए बदलाव पर बोले जीतू पटवारी
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Published : Oct 4, 2019, 6:40 PM IST

भोपाल। नगरीय निकाय एक्ट में हुए बदलाव को लेकर जहां बीजेपी विरोध कर रही है. वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार के इस निर्णय को सही बताया है. जीतू पटवारी का कहना है कि महापौर को पार्षदों द्वारा ही चुना जाना चाहिए, यही सही नियम है. राज्य सरकार ने जो संशोधन किया है वो सही है.

नगरीय निकाय एक्ट में हुए बदलाव पर बोले जीतू पटवारी

बता दें कि राज्य सरकार ने नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है. एक्ट में बदलाव के बाद अब राज्य में मेयर का चुनाव सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होगा. बल्कि अब पार्षद ही अपने बीच से मेयर और नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. अब तक जनता सीधे मेयर को चुनती थी. लेकिन इस फैसले के बाद अब मेयर और नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के मतों पर होगा. यानी जिस राजनीतिक दल के पार्षद ज्यादा होंगे उनका ही मेयर चुना जाएगा.

कमलनाथ सरकार के इस फैसले का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है. बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर आलोक शर्मा ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपकर निकाय एक्ट में हुए बदलाव को खारिज करने की मांग की है.

भोपाल। नगरीय निकाय एक्ट में हुए बदलाव को लेकर जहां बीजेपी विरोध कर रही है. वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार के इस निर्णय को सही बताया है. जीतू पटवारी का कहना है कि महापौर को पार्षदों द्वारा ही चुना जाना चाहिए, यही सही नियम है. राज्य सरकार ने जो संशोधन किया है वो सही है.

नगरीय निकाय एक्ट में हुए बदलाव पर बोले जीतू पटवारी

बता दें कि राज्य सरकार ने नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है. एक्ट में बदलाव के बाद अब राज्य में मेयर का चुनाव सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होगा. बल्कि अब पार्षद ही अपने बीच से मेयर और नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. अब तक जनता सीधे मेयर को चुनती थी. लेकिन इस फैसले के बाद अब मेयर और नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के मतों पर होगा. यानी जिस राजनीतिक दल के पार्षद ज्यादा होंगे उनका ही मेयर चुना जाएगा.

कमलनाथ सरकार के इस फैसले का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है. बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर आलोक शर्मा ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपकर निकाय एक्ट में हुए बदलाव को खारिज करने की मांग की है.

Intro:भोपाल- महापौर को पार्षदों द्वारा ही चुना जाना चाहिए, और यही सही नियम है। राज्य सरकार ने जो संशोधन किया है वो बिल्कुल सही है। ये बयान प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी का है। उन्होनें कहा कि, प्रदेश सरकार ने महापौर के चुनाव को लेकर कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिया है। वही सही निर्णय है।



Body:दरअसल राज्य सरकार ने नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। एक्ट में बदलाव के बाद अब राज्य में मेयर का चुनाव सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होगा बल्कि अब पार्षद ही अपने बीच से मेयर और नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब तक जनता सीधे मेयर को चुनती थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब मेयर और नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के मतों पर होगा यानी जिस राजनीतिक दल के पार्षद ज्यादा होंगे उनका ही मेयर चुना जाएगा।

बाइट- जीतू पटवारी, मंत्री, मध्यप्रदेश।Conclusion:
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