भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में फंसे पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को भोपाल जिला अदालत ने फरार घोषित कर दिया है. साथ ही अदालत ने कुठियाला को 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने की मोहलत दी है.
अगर कुठियाला 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भोपाल जिला अदालत और जबलपुर हाई कोर्ट दोनों ने कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
क्या था मामला
माखनलाल यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में EOW ने कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद कुठियाला को पेश होने के लिए कई बार नोटिस भी भेजा गया. लेकिन कुठियाला पेश नहीं हुए. EOW ने उनके हरियाणा स्थित घर और दफ्तर पर भी दबिश दी थी. लेकिन कुठियाला वहां भी नहीं मिले. लिहाजा EOW ने कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए अदालत में फरारी पंचनामा पेश किया था.