भोपाल। एक अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरु हो गया है. इस दिन से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, यानि ये नियम आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करेंगे. इन नए नियमों में एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, तो वहीं अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं, तो आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है.
10 रुपए सस्ता हुआ घरेलू गैस सिलेंडर
एक अप्रैल से हुए बदलावों के बीच एक राहत भरी खबर है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है. गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ते हो गए हैं, जो सिलेंडर 825 रुपए में मिल रहा था. वह अब भोपाल में 815 रुपए में मिलेगा. वहीं मप्र गैस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गुप्ता के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 26.50 रुपए का इजाफा हुआ है. राजधानी भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर जो पहले 1621.50 रुपए में मिलता था वह अब बढ़कर 1648 रुपए का हो गया है.
ऑनलाइन ई-साइन
मप्र में फर्म्स एवं संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव ई-साइन से ऑनलाइन पेश किए जा सकेंगे. एक अप्रैल से यह नई प्रक्रिया लागू हो गई है. रजिस्ट्रार, फर्म्स एंव संस्थाएं आलोक नागर के मुताबिक एक अप्रैल 2021 से ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया में आंशिक रूप से संशोधन किया गया है. हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर करने के स्थान पर ऑनलाइन ई-साइन कर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है. ई-साइन से प्राप्त आवेदनों के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा.
बंद होंगे कैश काउंटर
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एक अप्रैल से कंपनी के कैश काउंटर बंद किए जा रहे हैं. उपभोक्ता अब एमपी ऑनलाइन, कामन सर्विस सेंटर, एटीपी मशीन एवं पीओएस मशीन के द्वारा नगद भुगतान कर सकते हैं. ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 5 से 20 रुपए तक की छूट मिलेगी.
बदलेगी चेक बुक
मप्र बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव वीके शर्मा के अनुसार, देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, यूनाइटेड बैक और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेक बुक एक अप्रैल से मान्य नहीं होगी. जिन खाताधारकों का इन बैंकों में खाता है वे बैंकों में जाकर नई चेक बुक प्राप्त कर लें, जिससे बैकिंग संबंधी कामकाज आसानी से हो सके.
ई-इनवायस जरूरी, दोगुना टीडीएस भी
सीए राजेश जैन ने बताया कि बिजनेस टू बिजनेस के तहत 1 अप्रैल से उनके लिए ई-इनवायस जरूरी हो जाएगा, जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है. इसके साथ रिटर्न भरने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्रोत पर 'कर' कटौती नियमों को सख्त किया है. जो रिटर्न नहीं भरेगा उसे 1 अप्रैल के बाद दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा.
सिंधिया ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, की ये अपील
प्री-फिल्ड आईटीआर
सीए जैन के मुताबिक आयकर विभाग ने अब प्री फिल्ड आईटीआर की व्यवस्था शुरु की है. एक अप्रैल से आईटीआर फार्म प्री-फिल्ड हुआ मिलेगा. यानि आयकर विभाग के पास जो डाटा पहले से उपलब्ध है वह सभी जानकारी आपके आईटीआर में पहले से भरी हुई मिलेगी.