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मध्यप्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को बड़ी राहत, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

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Published : May 21, 2020, 4:09 PM IST

मध्य प्रदेश सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों का छूट दे दी है. गृह विभाग ने दिशा-निर्देश के साथ सैलून और पार्लर खोलने के आदेश जारी किए हैं.

Relief given to beauty parlour and  salon from lock down by madhya pradesh government
लॉक डाउन से मिली ब्यूटी पार्लर और सैलून को राहत

भोपाल। लॉकडाउन से सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को राहत दी गई है. मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के तमाम इंतजामों के साथ हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि बुखार, जुखाम, खांसी या गले में खराश वाले व्यक्ति को सैलून या पार्लर में प्रवेश ना दिया जाए. हैंड सेनिटाइजर प्रवेश द्वार पर उपलब्ध होना चाहिए और उसका उपयोग किया जाना चाहिए.

सभी दुकानदारों को फेस मास्क, हेड कवर और एप्रिन का उपयोग करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजल तौलिया पेपर उपयोग में लाना होगा. सभी औजारों और उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक हेयर कट के बाद स्टाफ को अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा.

भोपाल। लॉकडाउन से सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को राहत दी गई है. मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के तमाम इंतजामों के साथ हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि बुखार, जुखाम, खांसी या गले में खराश वाले व्यक्ति को सैलून या पार्लर में प्रवेश ना दिया जाए. हैंड सेनिटाइजर प्रवेश द्वार पर उपलब्ध होना चाहिए और उसका उपयोग किया जाना चाहिए.

सभी दुकानदारों को फेस मास्क, हेड कवर और एप्रिन का उपयोग करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजल तौलिया पेपर उपयोग में लाना होगा. सभी औजारों और उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक हेयर कट के बाद स्टाफ को अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा.

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