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MP में कमर्शियल वाहनों को बड़ी राहत, सरकार ने लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क 3 प्रतिशत घटाया - एमपी में कमर्शियल वाहनों को बड़ी राहत

मध्यप्रदेश वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है. यहां कमर्शियल वाहनों पर लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क में 3 प्रतिशत की कमी की गई है.

commercial vehicle lifetime registration fee reduce in mp
लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क 3 प्रतिशत घटाया
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Published : May 25, 2023, 1:49 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कमर्शियल वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कमर्शियल वाहनों के लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. इसमें 3 प्रतिशत की कमी की गई है. अब कमर्शियल वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लोगों से लाइफटाइम रजिस्ट्रेशन 5 प्रतिशत लिया जा रहा है. रेवेन्यू लॉस को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है.

commercial vehicle lifetime registration fee reduce in mp
वाहन डीलरों के लिए सालाना शुल्क

वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर: इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी. दरअसल छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मध्यप्रदेश से कम रजिस्ट्रेशन शुल्क है. टैक्स कम करने की मुख्य वजह 2019 के बाद से रेवेन्यू में लगातार गिरावट को माना जा रहा है. साल 2019 से लेकर अब तक में कमर्शियल वाहनों से मिलने वाले लाइफ टाइम टैक्स में करीब 42 फीसदी की गिरावट हुई.

  1. इंदौर में महिलाएं चलाएंगी कमर्शियल वाहन, RTO की पहल
  2. वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र को उबारने को प्रोत्साहन वाली वाहन-कबाड़ नीति हो: कंपनियां

स्कूल बसों का टैक्स पहले से कम: मध्यप्रदेश में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाले 14 सीटर या अधिक सीटों वाली बसों पर मध्यप्रदेश में चलने वाले वाहनों पर टैक्स पहले से घटा रखा है. यह टैक्स 200 रुपए प्रति सीट महीना है. पहले ये 700 रुपए प्रति सीट महीने था. परिवहन विभाग शैक्षणिक संस्था की बस, स्कूल बस समेत मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले वाहनों पर 12 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स लगा रहा है. प्रदेश में 7500 किलोग्राम तक भार वाले मालवाहक वाहनों पर टैक्स उनके मूल्य का 5 प्रतिशत होगा. 7500 किलोग्राम से अधिक भार वाले वाहन से भी 5 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है, पहले यह 7 प्रतिशत था. कृषि प्रयोजनों के उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर, कंबाइन-हार्वेस्टर और पावर ट्रेलर वाहनों पर 1 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है. 11 साल से अधिक पुराने वाहनों पर 16 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कमर्शियल वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कमर्शियल वाहनों के लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. इसमें 3 प्रतिशत की कमी की गई है. अब कमर्शियल वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लोगों से लाइफटाइम रजिस्ट्रेशन 5 प्रतिशत लिया जा रहा है. रेवेन्यू लॉस को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है.

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वाहन डीलरों के लिए सालाना शुल्क

वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर: इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी. दरअसल छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मध्यप्रदेश से कम रजिस्ट्रेशन शुल्क है. टैक्स कम करने की मुख्य वजह 2019 के बाद से रेवेन्यू में लगातार गिरावट को माना जा रहा है. साल 2019 से लेकर अब तक में कमर्शियल वाहनों से मिलने वाले लाइफ टाइम टैक्स में करीब 42 फीसदी की गिरावट हुई.

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स्कूल बसों का टैक्स पहले से कम: मध्यप्रदेश में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाले 14 सीटर या अधिक सीटों वाली बसों पर मध्यप्रदेश में चलने वाले वाहनों पर टैक्स पहले से घटा रखा है. यह टैक्स 200 रुपए प्रति सीट महीना है. पहले ये 700 रुपए प्रति सीट महीने था. परिवहन विभाग शैक्षणिक संस्था की बस, स्कूल बस समेत मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले वाहनों पर 12 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स लगा रहा है. प्रदेश में 7500 किलोग्राम तक भार वाले मालवाहक वाहनों पर टैक्स उनके मूल्य का 5 प्रतिशत होगा. 7500 किलोग्राम से अधिक भार वाले वाहन से भी 5 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है, पहले यह 7 प्रतिशत था. कृषि प्रयोजनों के उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर, कंबाइन-हार्वेस्टर और पावर ट्रेलर वाहनों पर 1 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है. 11 साल से अधिक पुराने वाहनों पर 16 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा.

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