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राजधानी भोपाल में जारी रहेगा लॉकडाउन, नहीं दी जाएगी किसी प्रकार की छूट - भोपाल

राजधानी भोपाल में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है. भोपाल में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी पाबंदियां लागू रहेंगी.

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राजधानी में जारी रहेगा लॉकडाउन
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Published : Apr 20, 2020, 3:38 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में सोमवार से थोड़ी राहत मिलने वाली है तो वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया कि भोपाल में पूरी तरह लॉकडाउन जारी रहेगा.

भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी में सभी शासकीय, अशासकीय और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे. भोपाल में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है. वहीं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतीश कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार भोपाल जनपद बेरसिया में ही गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा और अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं.

इसके अलावा पूर्व में लगाई गई धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी पाबंदियां लागू रहेंगी. किसी व्यक्ति को बिना मास के सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं होगी. इसी की साथ ही किराना, सब्जी विक्रय की व्यवस्था पहले के अनुसार चल रही व्यवस्था कायम रहेगी. समस्त पाबंदी धारा 144 के अंतर्गत जारी के आदेश के अनुसार लागू रहेगी.

भोपाल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में सोमवार से थोड़ी राहत मिलने वाली है तो वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया कि भोपाल में पूरी तरह लॉकडाउन जारी रहेगा.

भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी में सभी शासकीय, अशासकीय और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे. भोपाल में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है. वहीं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतीश कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार भोपाल जनपद बेरसिया में ही गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा और अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं.

इसके अलावा पूर्व में लगाई गई धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी पाबंदियां लागू रहेंगी. किसी व्यक्ति को बिना मास के सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं होगी. इसी की साथ ही किराना, सब्जी विक्रय की व्यवस्था पहले के अनुसार चल रही व्यवस्था कायम रहेगी. समस्त पाबंदी धारा 144 के अंतर्गत जारी के आदेश के अनुसार लागू रहेगी.

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