भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना के दूसरे फेज में संक्रमण के बढ़ते दायरे ने इजाफा कर दिया है. संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए जहां एक ओर मास्क लगाना जरूरी किया गया है. वहीं टोटल लॉकडाउन का भी सहारा लिया जा रहा है. राज्य के चार जिलों में एक दिन से ज्यादा की टोटल लॉकडाउन कर दिया है. छिंदवाड़ा में तीन दिन और बैतूल, खरगोन, रतलाम में दो दिन की पूर्णबंदी का फैसला लिया गया है.
एक दिन में 2,839 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज
मध्यप्रदेश में शनिवार को 2,839 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. संक्रमितों की संख्या 3,03,673 हो गई है. शनिवार को कोरोना संक्रमित 15 मरीजों की मौत हुई है, मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,029 हो गया है. आज 1,791 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. अब तक प्रदेश में 2,79,275 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 20,369 मरीज एक्टिव हैं.
अजीबो-गरीब आदेश
जबलपुर के बरगी तहसीलदार ने अजीबो-गरीब लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. नायब तहसीलदार बरगी सुषमा धूर्बे ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें 100 साल का लॉकडाउन की तारीख जारी कर दी है. आदेश में लिखा गया है कि यह आदेश 4/3/2021 से प्रभावशाली होगा और आगामी आदेश दिनांक 19/4/2121 तक जारी रहेगा.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आदेश
तहसीलदार का यह आदेश अब वायरल हो रहा है, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. आदेश में लिखा है कि जबलपुर में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी के पत्र क्रमांक में दिये गए निर्देशों के पालन में शुकवार से रविवार तक उप-तहसील बरगी के अंतर्गत दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी की दुकान खुली रहेंगी. इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था यथावत रहेंगी.
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पूर्ण रूप से बंद रहेंगे बाजार
जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे. वहीं बरगी क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार ग्राम बरगी, कालादेही, बरगी नगर के बाजारों को लगने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई जाती है. इसके अलावा दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद रहेंगा. किंतु उक्त विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर परिषद, पुलिस, राजस्व स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी.
धाराओं का उल्लेख
आपातकालीन ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे. इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में आगे लिखा है यह आदेश आज दिनांक 03/04/2021 को प्रभाव में आएगा और दिनांक 19/04/2121 तक जारी रहेगा.
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इंदौर में 708 नए कोरोना केस
इंदौर में शनिवार को 708 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 71,999 हो गई है. इंदौर में शनिवार को चार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है. अब तक जिले में 969 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि शनिवार को 413 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे हैं. जिले भर में अब तक 65,863 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं. जबकि 4,867 कोरोना मरीज एक्टिव हैं.