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Kamal Nath के भतीजे रतुल पुरी पर फिर कानून का शिकंजा, खाद घोटाले में दिल्ली की कोर्ट का समन

पूर्व मुख्यमंत्री व मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के सामने नई मुसीबत खड़ी है. उनके भतीजे रतुल पुरी (Kamal Nath nephew Ratul Puri) पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली की एक अदालत ने खाद घोटाले के मामले में रतुलपुरी को बुलावा भेजा है. बताया जाता है कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. रतुल पुरी पर 685 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है.

Kamal Nath nephew Ratul Puri again trouble
Kamal Nath के भतीजे रतुल पुरी पर फिर कानून का शिकंजा
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Published : Dec 24, 2022, 1:45 PM IST

भोपाल। दिल्ली की अदालत के स्पेशल जज विकास ढुल ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर रतुल पुरी को 18 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने के (Delhi court summon in fertilizer scam) निर्देश दिए हैं. खास बात यह है कि रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड और मोजर बीयर घोटाले में भी आरोपी हैं. इन दोनों मामले में वह फिलहाल जमानत पर हैं.

ईडी का दावा- पर्याप्त सबूत मौजूद हैं : सूत्रों के अनुसार ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि रतुल पुरी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. अदालत ने इस मामले में संगम थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड और संजय जैन को भी समन जारी किया है. संजय जैन इस मामले में अभी भी जेल में हैं. खाद घोटाले के आरोपियों में राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह और इफको के एमडी यूएस अवस्थी भी शामिल हैं. ईडी का आरोप है कि 2007 से 2014 के बीच कुछ सप्लायर्स ने इंडियन पोटाश लिमिटेड एमडी पीएस गहलोत और अवस्थी के एनआरआई बेटों को 685 करोड़ से ज्यादा कमीशन दिया था. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रतुल पुरी और संगम थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आपराधिक कृत्य को छिपाने में मदद की.

अगस्ता वेस्टलैंड का साया भी पीछे पड़ा : बता दें कि तीन साल पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी. उस समय रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रतुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं.

सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट जारी

इस मामले में भी ईडी सख्त : वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आरोप सामान्य है कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रतुल पुरी को दिए. सिंघवी ने कहा था कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है. ईडी ने कहा था कि हमारे पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.

भोपाल। दिल्ली की अदालत के स्पेशल जज विकास ढुल ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर रतुल पुरी को 18 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने के (Delhi court summon in fertilizer scam) निर्देश दिए हैं. खास बात यह है कि रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड और मोजर बीयर घोटाले में भी आरोपी हैं. इन दोनों मामले में वह फिलहाल जमानत पर हैं.

ईडी का दावा- पर्याप्त सबूत मौजूद हैं : सूत्रों के अनुसार ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि रतुल पुरी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. अदालत ने इस मामले में संगम थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड और संजय जैन को भी समन जारी किया है. संजय जैन इस मामले में अभी भी जेल में हैं. खाद घोटाले के आरोपियों में राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह और इफको के एमडी यूएस अवस्थी भी शामिल हैं. ईडी का आरोप है कि 2007 से 2014 के बीच कुछ सप्लायर्स ने इंडियन पोटाश लिमिटेड एमडी पीएस गहलोत और अवस्थी के एनआरआई बेटों को 685 करोड़ से ज्यादा कमीशन दिया था. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रतुल पुरी और संगम थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आपराधिक कृत्य को छिपाने में मदद की.

अगस्ता वेस्टलैंड का साया भी पीछे पड़ा : बता दें कि तीन साल पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी. उस समय रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रतुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं.

सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट जारी

इस मामले में भी ईडी सख्त : वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आरोप सामान्य है कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रतुल पुरी को दिए. सिंघवी ने कहा था कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है. ईडी ने कहा था कि हमारे पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.

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