भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जनता कर्फ्यू को एक जून की सुबह 6 बजे तक जारी रखने के आदेश दिये हैं. लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करते हुए भोपाल की राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ा दिया है. शेष सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पहले की तरह ही जारी रहेंगे.
राजधानी भोपाल 1 जून से 'UNLOCK', रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाएंगे
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि अतिवाश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त में छूट दी जा सकेगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी.