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Modified Lockdown : शर्तों के साथ राजस्थान में आज से मिनी अनलॉक! जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

राजस्थान में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन (Modified lockdown in Rajasthan) की शुरुआत हो रही है. कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी के बाद इस कदम को मिनी अनलॉक (Mini Unlock in Rajasthan) की तरह देखा जा रहा है. राजस्थान सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइन (Modified Lockdown Guideline) जारी की है. जिसके तहत कई व्यावसायिक गतिविधियों को छूट दी गई है.

Modified Lockdown
मिनी अनलॉक
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Published : Jun 2, 2021, 8:20 AM IST

भोपाल/जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आने के बाद व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में छूट देते हुए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन 2 जून से प्रभावी होगी. जिसमें आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है.

पढ़ेंः फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए गहलोत सरकार ने बनाया सोशल मीडिया अकाउंट

सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. मॉडिफइड लॉकडाउन में केवल उन्हीं स्थानों में छूट दी गई है. जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा. अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी आने के बाद सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. जारी निर्देश में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत और जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है.

जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी. साथ ही 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा. इसी प्रकार एक लाख की जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा.

राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना करने की अपील की गई है. जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है. जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा.

पढ़े- 31 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए अच्छी खबर, गहलोत सरकार ने पूरी की ये बड़ी मांग

मॉडिफइड लॉकडाउन में यह रहेगा खास

-राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा.

-इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.

-लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा.

प्रतिबंधित गतिविधियां

  • प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें.
  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी.
  • विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी. जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हेल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी.
  • विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी.
  • शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी.
  • मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे.
  • किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/ त्योहारों/ मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी.
  • धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन की ओर से नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी. लेकिन श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी. पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी.
  • सिनेमा हॉल /थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम/स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट/समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे.
  • पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी.

यहां मिली छूट

  • प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रात: 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे. 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे.
  • प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे.
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी.
  • पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे.
  • प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा. 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा.
  • रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
  • किसी भी व्यक्ति की ओर से घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन के लिए उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी.
  • कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से जारी पास से आवागमन कर सकेंगे. यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमत होगा.
  • अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे. राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी.
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए आवागमन की अनुमति होगी.
  • टीकाकरण के लिए स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा.
  • निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी.
  • अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कायक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी.
  • मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा.
  • अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी.
  • दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी.
  • मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.
  • ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं शाम 4:00 बजे तक के लिए अनुमत होगी.
  • एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन आमजन के लिए दोपहर 2:00 बजे तक अनुमत होंगी.
  • सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे.
  • सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी.
  • इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार होगा.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी किए जायेंगे.
  • कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी.
  • निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी.
  • सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी. निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा.
  • एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होंगी.
  • समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके. उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों की ओर से श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा.
  • पूर्व की भांति प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से कर (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा.
  • कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी.
  • साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगे.
  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी. इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. केवल टेक-अवे की सुविधा होगी. इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी.
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.
  • ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा.
  • स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक अनुमत रहेगा.
  • मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी.
  • डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी.
  • फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.
  • रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी. किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा. किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा.
  • बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक प्लान तैयार करेंगे.
  • ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे. जैसे मंगलवार एवं गुरूवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी.

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बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां ऐसे चलेंगी

शहरी क्षेत्र

-पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित करते हुए वर्तमान में यदि संयुक्त प्रवर्तन दल गठित हैं, तो उन दलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए. यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो, तो गठित किया जाए.

-संयुक्त प्रवर्तन दल बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के बाद प्रतिदिन भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे. कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन अनुशासन कमेटी उत्तरदायी होगी. यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा.

भोपाल/जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आने के बाद व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में छूट देते हुए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन 2 जून से प्रभावी होगी. जिसमें आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है.

पढ़ेंः फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए गहलोत सरकार ने बनाया सोशल मीडिया अकाउंट

सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. मॉडिफइड लॉकडाउन में केवल उन्हीं स्थानों में छूट दी गई है. जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा. अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी आने के बाद सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. जारी निर्देश में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत और जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है.

जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी. साथ ही 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा. इसी प्रकार एक लाख की जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा.

राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना करने की अपील की गई है. जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है. जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा.

पढ़े- 31 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए अच्छी खबर, गहलोत सरकार ने पूरी की ये बड़ी मांग

मॉडिफइड लॉकडाउन में यह रहेगा खास

-राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा.

-इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.

-लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा.

प्रतिबंधित गतिविधियां

  • प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें.
  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी.
  • विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी. जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हेल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी.
  • विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी.
  • शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी.
  • मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे.
  • किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/ त्योहारों/ मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी.
  • धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन की ओर से नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी. लेकिन श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी. पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी.
  • सिनेमा हॉल /थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम/स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट/समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे.
  • पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी.

यहां मिली छूट

  • प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रात: 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे. 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे.
  • प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे.
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी.
  • पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे.
  • प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा. 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा.
  • रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
  • किसी भी व्यक्ति की ओर से घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन के लिए उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी.
  • कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से जारी पास से आवागमन कर सकेंगे. यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमत होगा.
  • अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे. राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी.
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए आवागमन की अनुमति होगी.
  • टीकाकरण के लिए स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा.
  • निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी.
  • अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कायक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी.
  • मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा.
  • अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी.
  • दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी.
  • मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.
  • ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं शाम 4:00 बजे तक के लिए अनुमत होगी.
  • एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन आमजन के लिए दोपहर 2:00 बजे तक अनुमत होंगी.
  • सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे.
  • सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी.
  • इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार होगा.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी किए जायेंगे.
  • कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी.
  • निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी.
  • सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी. निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा.
  • एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होंगी.
  • समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके. उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों की ओर से श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा.
  • पूर्व की भांति प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से कर (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई की ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा.
  • कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी.
  • साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगे.
  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी. इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. केवल टेक-अवे की सुविधा होगी. इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी.
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.
  • ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा.
  • स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक अनुमत रहेगा.
  • मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी.
  • डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी.
  • फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.
  • रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी. किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा. किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा.
  • बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक प्लान तैयार करेंगे.
  • ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे. जैसे मंगलवार एवं गुरूवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी.

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बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां ऐसे चलेंगी

शहरी क्षेत्र

-पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित करते हुए वर्तमान में यदि संयुक्त प्रवर्तन दल गठित हैं, तो उन दलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए. यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो, तो गठित किया जाए.

-संयुक्त प्रवर्तन दल बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के बाद प्रतिदिन भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे. कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन अनुशासन कमेटी उत्तरदायी होगी. यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा.

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