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न्यायिक हिरासत में भेजा गया 8 साल की मासूम का गुनहगार, नहीं करेगा कोई पैरवी

भोपाल में 8 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

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Published : Jun 11, 2019, 1:46 PM IST

कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आरोपी को किया जेल में पेश

भोपाल। 8 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आरोपी को किया जेल में पेश

पुलिस को खबर मिली थी कि आरोपी पर हमला किया जा सकता है. इसलिए कमला नगर थाना पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को कोर्ट लेकर पहुंची. सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी को कोर्ट में पीछे के दरवाजे से ले जाया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया है. पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द चार्ज शीट पेश करने की तैयारी में है.

बता दें कुछ दिन पहले राजधानी में 8 साल की मासूम का दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी. इस घिनौने काम को करने वाला बच्ची का पड़ोसी था, जिसे पुलिस ने दो दिन बाद खंडवा से गिरफ्तार किया था. विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि बार असोसिएशन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपी की पैरवी नहीं करेगा.

भोपाल। 8 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आरोपी को किया जेल में पेश

पुलिस को खबर मिली थी कि आरोपी पर हमला किया जा सकता है. इसलिए कमला नगर थाना पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को कोर्ट लेकर पहुंची. सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी को कोर्ट में पीछे के दरवाजे से ले जाया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया है. पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द चार्ज शीट पेश करने की तैयारी में है.

बता दें कुछ दिन पहले राजधानी में 8 साल की मासूम का दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी. इस घिनौने काम को करने वाला बच्ची का पड़ोसी था, जिसे पुलिस ने दो दिन बाद खंडवा से गिरफ्तार किया था. विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि बार असोसिएशन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपी की पैरवी नहीं करेगा.

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