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शहीद के अंतिम संस्कार में IG- DIG का शामिल होना अनिवार्य, डीजीपी ने जारी किए ये निर्देश

मध्यप्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों और अफसरों के अंतिम संस्कार में आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों को शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है.

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भोपाल पीएचक्यू
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Published : Aug 31, 2020, 7:56 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों और अफसरों के अंतिम संस्कार में आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों को शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए प्रदेश पुलिस के प्रमुख डीजीपी विवेक जौहरी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. साथ ही निर्देश में ये भी कहा गया है कि इसका उल्लेख अफसरों की सीआर में भी किया जाएगा.

मध्यप्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों या अफसरों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने पर रेंज के आईजी और डीआईजी की वार्षिक सीआर बिगड़ सकती है. दरअसल पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी शहीद पुलिसकर्मी या अफसर के अंतिम संस्कार में शामिल होना अनिवार्य है. ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के अंतिम संस्कार में कई बार आईजी और डीआईजी शामिल नहीं होते हैं ऐसे में अब इन अफसरों को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

निर्देश जारी करते हुए डीजीपी ने यह भी कहा है कि शोक अवधि के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति और अन्य देय की कार्रवाई के लिए भी परिजनों से आवेदन लिया जाए.

भोपाल। मध्यप्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों और अफसरों के अंतिम संस्कार में आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों को शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए प्रदेश पुलिस के प्रमुख डीजीपी विवेक जौहरी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. साथ ही निर्देश में ये भी कहा गया है कि इसका उल्लेख अफसरों की सीआर में भी किया जाएगा.

मध्यप्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों या अफसरों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने पर रेंज के आईजी और डीआईजी की वार्षिक सीआर बिगड़ सकती है. दरअसल पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी शहीद पुलिसकर्मी या अफसर के अंतिम संस्कार में शामिल होना अनिवार्य है. ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के अंतिम संस्कार में कई बार आईजी और डीआईजी शामिल नहीं होते हैं ऐसे में अब इन अफसरों को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

निर्देश जारी करते हुए डीजीपी ने यह भी कहा है कि शोक अवधि के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति और अन्य देय की कार्रवाई के लिए भी परिजनों से आवेदन लिया जाए.

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