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अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत को मिली बड़ी सफलता, 15 जजों ने सुनाया हक में फैसला

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना दिया है.

कुलभूषण जाधव
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Published : Jul 17, 2019, 7:21 PM IST

द हेग/नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है.

इस संंबंध में सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ICJ में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का भी स्वागत किया.

अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया.

  • International Court of Justice verdict: A continued stay of execution constitutes an indispensable condition for the effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav pic.twitter.com/OwlznZP6of

    — ANI (@ANI) July 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आपको बता दें, नीदरलैंड में द हेग के पीस पैलेस में अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है.

फैसले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने जानकारी दी.

  • ICJ: Court finds that Pakistan deprived India of the right to communicate with and have access to Kulbhushan Jadhav, to visit him in detention&
    to arrange for his legal representation,and thereby breached obligations incumbent upon it under Vienna Convention on Consular Relations https://t.co/6lYCuEZvlw

    — ANI (@ANI) July 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें, पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने के लिए भारत ने ICJ में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को सजा-ए-मौत सुनाई थी. उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.

द हेग/नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है.

इस संंबंध में सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ICJ में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का भी स्वागत किया.

अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया.

  • International Court of Justice verdict: A continued stay of execution constitutes an indispensable condition for the effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav pic.twitter.com/OwlznZP6of

    — ANI (@ANI) July 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आपको बता दें, नीदरलैंड में द हेग के पीस पैलेस में अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है.

फैसले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने जानकारी दी.

  • ICJ: Court finds that Pakistan deprived India of the right to communicate with and have access to Kulbhushan Jadhav, to visit him in detention&
    to arrange for his legal representation,and thereby breached obligations incumbent upon it under Vienna Convention on Consular Relations https://t.co/6lYCuEZvlw

    — ANI (@ANI) July 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें, पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने के लिए भारत ने ICJ में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को सजा-ए-मौत सुनाई थी. उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.

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