भोपाल। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण और प्रदूषण को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि, दिवाली पर केवल दो ही घंटे रात 8 से 10 बजे तक पटाखें फोड़ने की अनुमति होगी. लेकिन सूबे के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस आदेश को पलटते हुए कहा कि, धूमधाम से दिवाली मनाएं, खूब पटाखें चलाएं कोई समय सीमा नहीं है. लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन
खूब पटाखें चलाएं कोई समय सीमा नहीं
कोरोना संक्रमण और बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए दिवाली के दिन पटाखें नहीं चलाने को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही थी. लेकिन अब प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि, दिवाली के दिन पटाखें फोड़ने पर कोई बाध्यता नहीं है. उन्होनें कहा कि, 'दिवाली का पर्व धूम-धाम से मनाएं. खूब पटाखें चलाएं पटाखें फोड़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं है. यह हमारा त्यौहार है. उमंग उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाए. लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें. और कोई भी समय का बंधन मेरे ध्यान में नहीं आता है'.वहीं एनजीटी के आदेश को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एनजीटी का आदेश होगा, मैं यह नहीं कहता की आदेश नहीं होगा. लेकिन आनंद और उत्साह से दिवाली मनाना है. कोई समय की सीमा नहीं है.
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कलेक्टर ने दिया था ये आदेश
एनजीटी के दिशा निर्देशों के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी भोपाल में दिवाली के दिन केवल दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखें फोड़े जा सकते हैं. उन्होनें एनजीटी का हवाला देते हुए आदेश में लिखा है कि वायु प्रदुषण खराब होने की संभावना और लोगों के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए एनजीटी के आदेशों का पालन करना है. इसके अलावा छठ पर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर भी पटाखें फोड़ने को लेकर इस आदेश में समय सीमा तय की गई है.