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NGT के दो घंटे पर गृह मंत्री का आल टाइम, जब मन चाहे-खूब पटाखे जलाएं

भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि, दिवाली पर केवल दो ही घंटे रात 8 से 10 बजे तक पटाखें फोड़ने की अनुमति होगी. लेकिन सूबे के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस आदेश को पलटते हुए कहा कि, धूमधाम से दिवाली मनाएं, खूब पटाखें चलाएं कोई समय सीमा नहीं है.

BHOPAL
भोपाल
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Published : Nov 13, 2020, 5:19 PM IST

Updated : Nov 13, 2020, 6:22 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण और प्रदूषण को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि, दिवाली पर केवल दो ही घंटे रात 8 से 10 बजे तक पटाखें फोड़ने की अनुमति होगी. लेकिन सूबे के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस आदेश को पलटते हुए कहा कि, धूमधाम से दिवाली मनाएं, खूब पटाखें चलाएं कोई समय सीमा नहीं है. लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन

पटाखे चालने को लेकर अलग-अलग नियम

खूब पटाखें चलाएं कोई समय सीमा नहीं
कोरोना संक्रमण और बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए दिवाली के दिन पटाखें नहीं चलाने को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही थी. लेकिन अब प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि, दिवाली के दिन पटाखें फोड़ने पर कोई बाध्यता नहीं है. उन्होनें कहा कि, 'दिवाली का पर्व धूम-धाम से मनाएं. खूब पटाखें चलाएं पटाखें फोड़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं है. यह हमारा त्यौहार है. उमंग उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाए. लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें. और कोई भी समय का बंधन मेरे ध्यान में नहीं आता है'.वहीं एनजीटी के आदेश को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एनजीटी का आदेश होगा, मैं यह नहीं कहता की आदेश नहीं होगा. लेकिन आनंद और उत्साह से दिवाली मनाना है. कोई समय की सीमा नहीं है.

ये भी पढ़ें:- भोपाल में महज दो घंटे तक ही फूटेंगे पटाखे, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

कलेक्टर ने दिया था ये आदेश

एनजीटी के दिशा निर्देशों के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी भोपाल में दिवाली के दिन केवल दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखें फोड़े जा सकते हैं. उन्होनें एनजीटी का हवाला देते हुए आदेश में लिखा है कि वायु प्रदुषण खराब होने की संभावना और लोगों के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए एनजीटी के आदेशों का पालन करना है. इसके अलावा छठ पर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर भी पटाखें फोड़ने को लेकर इस आदेश में समय सीमा तय की गई है.

BHOPAL
जिला प्रशासन के निर्देश
एनजीटी ने दिए थे ये निर्देशराष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानि कि, एनजीटी ने 9 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किए थे. एनजीटी ने इन दिशा निर्देशों में कहा है कि, दिल्ली, एनसीआर समते देश के खराब हवा वाले शहरों में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखें फोड़े जाने पर प्रतिबंध रहेगा.

भोपाल। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण और प्रदूषण को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि, दिवाली पर केवल दो ही घंटे रात 8 से 10 बजे तक पटाखें फोड़ने की अनुमति होगी. लेकिन सूबे के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस आदेश को पलटते हुए कहा कि, धूमधाम से दिवाली मनाएं, खूब पटाखें चलाएं कोई समय सीमा नहीं है. लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन

पटाखे चालने को लेकर अलग-अलग नियम

खूब पटाखें चलाएं कोई समय सीमा नहीं
कोरोना संक्रमण और बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए दिवाली के दिन पटाखें नहीं चलाने को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही थी. लेकिन अब प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि, दिवाली के दिन पटाखें फोड़ने पर कोई बाध्यता नहीं है. उन्होनें कहा कि, 'दिवाली का पर्व धूम-धाम से मनाएं. खूब पटाखें चलाएं पटाखें फोड़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं है. यह हमारा त्यौहार है. उमंग उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाए. लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें. और कोई भी समय का बंधन मेरे ध्यान में नहीं आता है'.वहीं एनजीटी के आदेश को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एनजीटी का आदेश होगा, मैं यह नहीं कहता की आदेश नहीं होगा. लेकिन आनंद और उत्साह से दिवाली मनाना है. कोई समय की सीमा नहीं है.

ये भी पढ़ें:- भोपाल में महज दो घंटे तक ही फूटेंगे पटाखे, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

कलेक्टर ने दिया था ये आदेश

एनजीटी के दिशा निर्देशों के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी भोपाल में दिवाली के दिन केवल दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखें फोड़े जा सकते हैं. उन्होनें एनजीटी का हवाला देते हुए आदेश में लिखा है कि वायु प्रदुषण खराब होने की संभावना और लोगों के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए एनजीटी के आदेशों का पालन करना है. इसके अलावा छठ पर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर भी पटाखें फोड़ने को लेकर इस आदेश में समय सीमा तय की गई है.

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जिला प्रशासन के निर्देश
एनजीटी ने दिए थे ये निर्देशराष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानि कि, एनजीटी ने 9 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किए थे. एनजीटी ने इन दिशा निर्देशों में कहा है कि, दिल्ली, एनसीआर समते देश के खराब हवा वाले शहरों में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखें फोड़े जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
Last Updated : Nov 13, 2020, 6:22 PM IST
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