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18 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे बीके कुठियाला

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बीके कुठियाला को मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से राहत
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Published : Sep 26, 2019, 3:25 PM IST

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला अब तक ईओडब्ल्यू के सामने चार बार पेश हो चुके हैं. 18 अक्टूबर को कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कुठियाला को राहत मिल सकती है.

पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला 30 सितंबर को फिर से जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे. कुठियाला के वकील ने बताया कि जांच एजेंसी द्वारा बुलाई हर तारीख पर वे पेश हुए हैं. साथ ही ईओडब्ल्यू के हर सवालों के जवाब भी दिए हैं. उनकी उम्र के चलते तबीयत ठीक नहीं रहती है.

बीके कुठियाला को मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से राहत

इन सभी बातों को अगली सुनवाई में कोर्ट में रखा जाएगा और अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर करने का आग्रह किया जाएगा. इसके साथ ही वकील प्रमोद सक्सेना ने कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद जताई है. हालांकि इओडब्ल्यू के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देंगे और कुठियाला के जांच में सहयोग नहीं करने का भी जिक्र किया जाएगा.

दरअसल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं को लेकर ईओडब्ल्यू ने बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. फिर कुठियाला को कई नोटिस भी भेजे गए थे, जिसका कोई जवाब न मिलने पर भोपाल जिला अदालत से कुठियाला को फरार आरोपी भी घोषित किया गया था. फिर कुठियाला जिला कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने भी पेश हुए थे.

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला अब तक ईओडब्ल्यू के सामने चार बार पेश हो चुके हैं. 18 अक्टूबर को कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कुठियाला को राहत मिल सकती है.

पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला 30 सितंबर को फिर से जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे. कुठियाला के वकील ने बताया कि जांच एजेंसी द्वारा बुलाई हर तारीख पर वे पेश हुए हैं. साथ ही ईओडब्ल्यू के हर सवालों के जवाब भी दिए हैं. उनकी उम्र के चलते तबीयत ठीक नहीं रहती है.

बीके कुठियाला को मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से राहत

इन सभी बातों को अगली सुनवाई में कोर्ट में रखा जाएगा और अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर करने का आग्रह किया जाएगा. इसके साथ ही वकील प्रमोद सक्सेना ने कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद जताई है. हालांकि इओडब्ल्यू के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देंगे और कुठियाला के जांच में सहयोग नहीं करने का भी जिक्र किया जाएगा.

दरअसल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं को लेकर ईओडब्ल्यू ने बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. फिर कुठियाला को कई नोटिस भी भेजे गए थे, जिसका कोई जवाब न मिलने पर भोपाल जिला अदालत से कुठियाला को फरार आरोपी भी घोषित किया गया था. फिर कुठियाला जिला कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने भी पेश हुए थे.

Intro:भोपाल- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। 18 अक्टूबर को कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिसमें उनके स्वास्थ्य कारणों और जांच एजेंसी के सामने करीब चार से पांच बार पेश होने का हवाला दिया जाएगा। कुठियाला के वकील को उम्मीद है कि, इस आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट, कुठियाला की जमानत याचिका मंजूर कर लेगी।


Body:माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफ़ेसर बीके कुठियाला अब तक ईओडब्ल्यू के सामने चार बार पेश हो चुके हैं और 30 सितंबर को फिर से जांच एजेंसी के सामने कुठियाला पेश होंगे। इधर 18 अक्टूबर को कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है लिहाजा कुठियाला के वकील चार से पांच बार जांच एजेंसी के सामने पेश होने और स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही उनकी उम्र का हवाला सुप्रीम कोर्ट मैं देंगे माना जा रहा है कि इस आधार पर अब कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है।

कुठियाला के वकील प्रमोद सक्सेना ने बताया कि जिस तारीख पर भी जांच एजेंसी ने कुठियाला को बुलाया है वह हाजिर हुए हैं और ईओडब्ल्यू के सभी सवालों का जवाब भी दिया है साथ ही उनकी तबीयत भी नासाज रहती है। उनकी उम्र भी 70 के पार है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में यही आधार कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करने का आग्रह किया जाएगा। कुठियाला के वकील को उम्मीद है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से कुठियाला को राहत जरूर मिलेगी।


Conclusion:बता दें कि माखनलाल यूनिवर्सिटी में आर्थिक अनियमितताओं को लेकर ईओडब्ल्यू ने पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है। इस बीच कुठियाला को कई बार नोटिस भी भेजे गए लेकिन कुठियाला जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसी आधार पर भोपाल जिला अदालत से कुठियाला को फरार अपराधी भी घोषित किया गया था। इसके बाद कुठियाला भोपाल जिला अदालत में पेश होने के साथ-साथ जांच एजेंसी के सामने भी पेश हुए। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुठियाला की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। हालांकि इओडब्ल्यू के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देंगे और कुठियाला के जांच में सहयोग नहीं करने का भी जिक्र किया जाएगा ऐसे में 18 अक्टूबर को ही साफ हो सकेगा की कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं।

बाइट- प्रमोद सक्सेना, वकील, बीके कुठियाला।
बाइट- केएन तिवारी, डीजी, इओडब्ल्यू।

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