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कोविड-19 : स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश - Quarantine

स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के समस्त कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त सिविल सर्जन, मुख्य अस्पताल अधीक्षक और अध्यक्ष नर्सिंग होम एसोसिएशन को कोविड-19 के केसेस को लेकर होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश
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Published : Apr 30, 2020, 11:44 AM IST

भोपाल| कोविड-19 संक्रमण का असर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. साथ ही अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी लगातार दी जा रही है, जिससे इस संक्रमण को किसी भी हाल में रोका जा सके. देर शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के समस्त कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त सिविल सर्जन, मुख्य अस्पताल अधीक्षक और अध्यक्ष नर्सिंग होम एसोसिएशन को कोविड-19 के मामलों को लेकर होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों में बताया गया है कि, कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों के प्रबंधन के लिए प्रदेश के जिलों में कोविड केयर सेंटर, डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडीकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल क्रियाशील किए गए हैं. भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल 2020 को जारी नवीन निर्देश के तारतम्य में होम आइसोलेशन को लेकर कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका परिपालन करना आवश्यक है.

कोरोना पॉजिटिव मरीज को दिया जाएगा होम आइसोलेशन का विकल्प

इसमें बताया गया है कि, कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन का विकल्प दिया जा सकता है, लेकिन उसे घर पर समुचित व्यवस्था और अलग से शौचालय उपलब्ध होना जरूरी है. इसके लिए लक्षणों की जांच कोविड-19 केयर सेंटर में चिकित्सकों के द्वारा की जाएगी.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
आवश्यक निशा निर्देश

परिजनों के क्वारंटाइन की हो पूरी सुविधा

कोरोना वायरस पॉजिटिव केस में संक्रमित व्यक्तियों के घर सेल्फ आइसोलेशन और परिजनों के क्वारंटाइन की पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए. होम आइसोलेशन के दौरान कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति की 24 घंटे देखभाल के लिए एक व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए, ये देखभाल करने वाला व्यक्ति एमएमयू मेडिकल ऑफिसर के साथ संपूर्ण होम आइसोलेशन अवधि के दौरान संपर्क में रहे. इसके लिए एमएमयू मेडिकल ऑफिसर का संपर्क नंबर कोविड-19 को भी उपलब्ध कराया जाए.

संक्रमित व्यक्ति से भरवाया जाएगा वचन पत्र

देखभालकर्ता द्वारा आरोग्य सेवा एप और सार्थक एप मोबाइल पर डाउनलोड किया जाए. इसके अलावा उसका मोबाइल 24 घंटे ब्लूटूथ और वाईफाई के संपर्क में रहे. साथ ही कोविड-19 केस में होम आइसोलेशन संबंधी वचन पत्र संक्रमित व्यक्ति से भरवाया जाएगा और पास के कोविड-19 की जानकारी भी दी जाएगी. देखभालकर्ता और अन्य निकट संपर्क द्वारा चिकित्सीय परामर्श का पालन किया जाएगा, संक्रमित व्यक्ति और देखभालकर्ता होम क्वॉरेंटाइन, होम आइसोलेशन संबंधी निर्देशों का पालन करें.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
संक्रमित व्यक्ति के लिए वचन पत्र

कोई भी कठिनाई होने पर तुरंत करें सूचित

इस दौरान अगर होम आइसोलेशन केस में सांस लेने में कठिनाई होती है, निरंतर दर्द/ छाती में दबाव या भारीपन महसूस होता है, मानसिक भ्रम या सचेत होने में दिक्कत हो रही है और चेहरे का रंग नीला हो रहा है या फिर अन्य कोई भी लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श अनुरूप तत्काल सूचित करना होगा, जिससे मरीज को तुरंत उपचार सेवा मिल सके.

चार चरणों में होगी जांच

होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 के द्वारा आइसोलेशन अवधि की समाप्ति के लिए दो RT-PCR जांचे प्रथम कोविड-19 के सैंपल एकत्रीकरण दिनांक के चौथे दिन कराई जाएगी. इसके लिए कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति चिन्हांकित शासकीय लैब में निःशुल्क जांच और स्वयं के व्यय पर आईसीएमआर द्वारा अभिप्रमाणित निजी पैथोलॉजी लैब में द्वितीय-तृतीय कोविड-19 जांच कराने के लिए स्वतंत्र होंगे. द्वितीय कोविड-19 जांच के नेगेटिव होने पर 24 घंटे के अंतराल पर तृतीय जांच कराई जाएगी.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
महत्वपूर्ण सूचना

होम आइसोलेशन समाप्ति का लिखित प्रमाण पत्र

कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की जांच में संक्रमण से मुक्ति पुष्ट होने पर और लक्षण रहित स्थिति को अंकित कर सर्वेलेंन्स चिकित्सा अधिकारी द्वारा होम आइसोलेशन समाप्ति का लिखित प्रमाण पत्र दिया जाएगा. साथ ही 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन की सलाह दी जाएगी. कोविड-19 केस के देखभालकर्ता द्वारा सदैव संक्रमित व्यक्ति के कक्ष में उपस्थिति के दौरान ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग किया जाएगा. मास्क, मुंह और चेहरे को छूने से बचाएगा. वहीं मास्क के भीगने या गंदा हो जाने पर तत्काल उसे बदलना होगा.

देखभाल के समय रखें पूरी सावधानी

भोजन पकाते समय, खाने के पूर्व और शौचालय के उपयोग के बाद साबुन पानी से न्यूनतम 40 सेकंड तक हाथ को धोना होगा और उनको सैनिटाइजर से भी साफ किया जाएगा. संक्रमित व्यक्ति से संपर्क के दौरान हाथों में दस्ताने का उपयोग करना बेहद जरूरी होगा. संक्रमित वस्तुओं जैसे बर्तन, तौंलिया, चादर आदि को सीधे छूने से बचना होगा और इस दौरान हाथों में दस्ताने का उपयोग करना बेहद जरूरी होगा. हाथों से दस्ताने उतारने के बाद हाथ अच्छे से धोकर साफ तौलिए या टिशू पेपर से सुखाने होंगे. कोविड-केस को भोजन उसके कक्ष में ही परोसा जाए और उपयोग किए गए बर्तनों को दस्ताने पहनकर साबुन पानी से अच्छे से साफ किया जाए.

वचन पत्र गलत भरवाने पर होगी कार्रवाई

पूर्व से होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति की जांच पॉजिटिव होने पर घर पर ही लक्षणों की जांच के लिए समिति गठित की जाएगी, उक्त समिति की अध्यक्षता एसडीएम के द्वारा की जाएगी. होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाने की स्थिति में कोविड-19 केस को आइसोलेशन संबंधी वचन पत्र भरवाया जाएगा. होम आइसोलेशन के संबंध जो वचन पत्र भरवाया जा रहा है, उसमें गलत जानकारी देने पर वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है. इस वचन पत्र में मरीज को अपने नाम और अपनी मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरकर देनी होगी. इसके अलावा होम आइसोलेशन अवधी का कड़ाई से पालन करना होगा.

नियमों के उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई

इस दौरान उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले देखभालकर्ताओं में कोविड-19 के लक्षण के लिए दैनिक निगरानी भी रखनी होगी, अगर किसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और सेहत में किसी प्रकार की खराबी आती है तो तत्काल संबंधित चिकित्सा अधिकारी के मोबाइल पर सूचना देनी होगी. होम आइसोलेशन के तय किए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित मरीज के विरुद्ध मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम- 1984 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा 51 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

भोपाल| कोविड-19 संक्रमण का असर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. साथ ही अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी लगातार दी जा रही है, जिससे इस संक्रमण को किसी भी हाल में रोका जा सके. देर शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के समस्त कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त सिविल सर्जन, मुख्य अस्पताल अधीक्षक और अध्यक्ष नर्सिंग होम एसोसिएशन को कोविड-19 के मामलों को लेकर होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों में बताया गया है कि, कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों के प्रबंधन के लिए प्रदेश के जिलों में कोविड केयर सेंटर, डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडीकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल क्रियाशील किए गए हैं. भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल 2020 को जारी नवीन निर्देश के तारतम्य में होम आइसोलेशन को लेकर कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका परिपालन करना आवश्यक है.

कोरोना पॉजिटिव मरीज को दिया जाएगा होम आइसोलेशन का विकल्प

इसमें बताया गया है कि, कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन का विकल्प दिया जा सकता है, लेकिन उसे घर पर समुचित व्यवस्था और अलग से शौचालय उपलब्ध होना जरूरी है. इसके लिए लक्षणों की जांच कोविड-19 केयर सेंटर में चिकित्सकों के द्वारा की जाएगी.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
आवश्यक निशा निर्देश

परिजनों के क्वारंटाइन की हो पूरी सुविधा

कोरोना वायरस पॉजिटिव केस में संक्रमित व्यक्तियों के घर सेल्फ आइसोलेशन और परिजनों के क्वारंटाइन की पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए. होम आइसोलेशन के दौरान कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति की 24 घंटे देखभाल के लिए एक व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए, ये देखभाल करने वाला व्यक्ति एमएमयू मेडिकल ऑफिसर के साथ संपूर्ण होम आइसोलेशन अवधि के दौरान संपर्क में रहे. इसके लिए एमएमयू मेडिकल ऑफिसर का संपर्क नंबर कोविड-19 को भी उपलब्ध कराया जाए.

संक्रमित व्यक्ति से भरवाया जाएगा वचन पत्र

देखभालकर्ता द्वारा आरोग्य सेवा एप और सार्थक एप मोबाइल पर डाउनलोड किया जाए. इसके अलावा उसका मोबाइल 24 घंटे ब्लूटूथ और वाईफाई के संपर्क में रहे. साथ ही कोविड-19 केस में होम आइसोलेशन संबंधी वचन पत्र संक्रमित व्यक्ति से भरवाया जाएगा और पास के कोविड-19 की जानकारी भी दी जाएगी. देखभालकर्ता और अन्य निकट संपर्क द्वारा चिकित्सीय परामर्श का पालन किया जाएगा, संक्रमित व्यक्ति और देखभालकर्ता होम क्वॉरेंटाइन, होम आइसोलेशन संबंधी निर्देशों का पालन करें.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
संक्रमित व्यक्ति के लिए वचन पत्र

कोई भी कठिनाई होने पर तुरंत करें सूचित

इस दौरान अगर होम आइसोलेशन केस में सांस लेने में कठिनाई होती है, निरंतर दर्द/ छाती में दबाव या भारीपन महसूस होता है, मानसिक भ्रम या सचेत होने में दिक्कत हो रही है और चेहरे का रंग नीला हो रहा है या फिर अन्य कोई भी लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श अनुरूप तत्काल सूचित करना होगा, जिससे मरीज को तुरंत उपचार सेवा मिल सके.

चार चरणों में होगी जांच

होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 के द्वारा आइसोलेशन अवधि की समाप्ति के लिए दो RT-PCR जांचे प्रथम कोविड-19 के सैंपल एकत्रीकरण दिनांक के चौथे दिन कराई जाएगी. इसके लिए कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति चिन्हांकित शासकीय लैब में निःशुल्क जांच और स्वयं के व्यय पर आईसीएमआर द्वारा अभिप्रमाणित निजी पैथोलॉजी लैब में द्वितीय-तृतीय कोविड-19 जांच कराने के लिए स्वतंत्र होंगे. द्वितीय कोविड-19 जांच के नेगेटिव होने पर 24 घंटे के अंतराल पर तृतीय जांच कराई जाएगी.

Health Department issued new guidelines for home isolation in bhopal
महत्वपूर्ण सूचना

होम आइसोलेशन समाप्ति का लिखित प्रमाण पत्र

कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की जांच में संक्रमण से मुक्ति पुष्ट होने पर और लक्षण रहित स्थिति को अंकित कर सर्वेलेंन्स चिकित्सा अधिकारी द्वारा होम आइसोलेशन समाप्ति का लिखित प्रमाण पत्र दिया जाएगा. साथ ही 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन की सलाह दी जाएगी. कोविड-19 केस के देखभालकर्ता द्वारा सदैव संक्रमित व्यक्ति के कक्ष में उपस्थिति के दौरान ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग किया जाएगा. मास्क, मुंह और चेहरे को छूने से बचाएगा. वहीं मास्क के भीगने या गंदा हो जाने पर तत्काल उसे बदलना होगा.

देखभाल के समय रखें पूरी सावधानी

भोजन पकाते समय, खाने के पूर्व और शौचालय के उपयोग के बाद साबुन पानी से न्यूनतम 40 सेकंड तक हाथ को धोना होगा और उनको सैनिटाइजर से भी साफ किया जाएगा. संक्रमित व्यक्ति से संपर्क के दौरान हाथों में दस्ताने का उपयोग करना बेहद जरूरी होगा. संक्रमित वस्तुओं जैसे बर्तन, तौंलिया, चादर आदि को सीधे छूने से बचना होगा और इस दौरान हाथों में दस्ताने का उपयोग करना बेहद जरूरी होगा. हाथों से दस्ताने उतारने के बाद हाथ अच्छे से धोकर साफ तौलिए या टिशू पेपर से सुखाने होंगे. कोविड-केस को भोजन उसके कक्ष में ही परोसा जाए और उपयोग किए गए बर्तनों को दस्ताने पहनकर साबुन पानी से अच्छे से साफ किया जाए.

वचन पत्र गलत भरवाने पर होगी कार्रवाई

पूर्व से होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति की जांच पॉजिटिव होने पर घर पर ही लक्षणों की जांच के लिए समिति गठित की जाएगी, उक्त समिति की अध्यक्षता एसडीएम के द्वारा की जाएगी. होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाने की स्थिति में कोविड-19 केस को आइसोलेशन संबंधी वचन पत्र भरवाया जाएगा. होम आइसोलेशन के संबंध जो वचन पत्र भरवाया जा रहा है, उसमें गलत जानकारी देने पर वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है. इस वचन पत्र में मरीज को अपने नाम और अपनी मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरकर देनी होगी. इसके अलावा होम आइसोलेशन अवधी का कड़ाई से पालन करना होगा.

नियमों के उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई

इस दौरान उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले देखभालकर्ताओं में कोविड-19 के लक्षण के लिए दैनिक निगरानी भी रखनी होगी, अगर किसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और सेहत में किसी प्रकार की खराबी आती है तो तत्काल संबंधित चिकित्सा अधिकारी के मोबाइल पर सूचना देनी होगी. होम आइसोलेशन के तय किए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित मरीज के विरुद्ध मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम- 1984 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा 51 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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