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सीएम शिवराज का फैसला, रिटायर्ड कमर्चारियों को दी जाएगी 3 महीने की संविदा नियुक्ति - three-month contract appointment

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें ऐसे अधिकारी-कर्मचारी, जो COVID-19 संकट में मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, साथ ही 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें तीन महीने की संविदा नियुक्ति दी जाएगी.

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सीएम शिवराज का फैसला, सेवानिवृत्त कमर्चारियों को दी जाएगी तीन माह की संविदा नियुक्ति
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Published : Mar 31, 2020, 11:56 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन और उसके अधीनस्थ निगम मंडलों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारी, जो COVID-19 संकट में मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, साथ ही 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें तीन माह की संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है.

संविदा नियुक्ति के लिए वो ही अधिकारी-कर्मचारी पात्र होंगे जो COVID-19 के विरुद्ध चल रहे अभियान में तैनात हैं. क्लास-3 और क्लास-4 के शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति उनके जिला प्रमुख और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को उपक्रम के संचालक द्वारा अधिकृत अधिकारी दे सकेंगे.

नियुक्ति देने के पूर्व वो कलेक्टर से ये प्रमाणित करवाएंगे कि संबंधित कर्मचारी COVID-19 के विरुद्ध चल रहे अभियान में कार्यरत हैं, उन्हें संविदा नियुक्ति दिया जाना आवश्यक है. इसी तरह क्लास-2 के अधिकारियों की तीन माह की संविदा नियुक्ति संभागीय आयुक्त कर सकेंगे. क्लास-1 के उन अधिकारियों को जो COVID-19 कार्य में संलग्न हैं, उन्हें 3 माह की संविदा नियुक्ति के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त कर राज्य स्तर से नियुक्ति आदेश जारी होंगे.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन और उसके अधीनस्थ निगम मंडलों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारी, जो COVID-19 संकट में मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, साथ ही 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें तीन माह की संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है.

संविदा नियुक्ति के लिए वो ही अधिकारी-कर्मचारी पात्र होंगे जो COVID-19 के विरुद्ध चल रहे अभियान में तैनात हैं. क्लास-3 और क्लास-4 के शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति उनके जिला प्रमुख और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को उपक्रम के संचालक द्वारा अधिकृत अधिकारी दे सकेंगे.

नियुक्ति देने के पूर्व वो कलेक्टर से ये प्रमाणित करवाएंगे कि संबंधित कर्मचारी COVID-19 के विरुद्ध चल रहे अभियान में कार्यरत हैं, उन्हें संविदा नियुक्ति दिया जाना आवश्यक है. इसी तरह क्लास-2 के अधिकारियों की तीन माह की संविदा नियुक्ति संभागीय आयुक्त कर सकेंगे. क्लास-1 के उन अधिकारियों को जो COVID-19 कार्य में संलग्न हैं, उन्हें 3 माह की संविदा नियुक्ति के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त कर राज्य स्तर से नियुक्ति आदेश जारी होंगे.

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