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एमपी में पहली से आठवीं तक के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन, राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश

एमपी में पहली से आठवीं तक के छात्रों के जनरल प्रमोशन का राज्य शिक्षा केन्द्र ने आदेश जारी किया है. अब प्रत्येक बच्चे की मार्कशीट और टीसी पर "कोरोना संक्रमण बचाव के कारण प्रोन्नत" की सील लगानी होगी.

General promotion will be given to students in MP from first to eighth class
राज्य शिक्षा केन्द्र का आदेश
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Published : May 12, 2020, 12:44 AM IST

भोपाल। एमपी में कक्षा एक से लेकर 8वीं तक के छात्रों का जनरल प्रमोशन किया जाएगा. इसको लेकर राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं. स्कूलों को प्रत्येक बच्चे की मार्क शीट और टीसी पर "कोरोना संक्रमण बचाव के कारण प्रोन्नत" की सील लगानी होगी.

General promotion will be given to students in MP from first to eighth class
राज्य शिक्षा केन्द्र का आदेश

लॉकडाउन की वजह से अधिकतर स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाई हैं, इसी के चलते राज्य शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है. मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि राज्य के सभी (प्राइवेट और सरकारी) स्कूलों को कक्षा एक से 8वीं तक के छात्रों को शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा-16 के तहत प्रमोशन देना होगा.

General promotion will be given to students in MP from first to eighth class
राज्य शिक्षा केन्द्र का आदेश

जिन स्कूलों ने अपने यहां की परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले आयोजित करा ली हैं, वे परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित कर सकेंगे. हालांकि इस स्थिति में भी किसी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा.

भोपाल। एमपी में कक्षा एक से लेकर 8वीं तक के छात्रों का जनरल प्रमोशन किया जाएगा. इसको लेकर राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं. स्कूलों को प्रत्येक बच्चे की मार्क शीट और टीसी पर "कोरोना संक्रमण बचाव के कारण प्रोन्नत" की सील लगानी होगी.

General promotion will be given to students in MP from first to eighth class
राज्य शिक्षा केन्द्र का आदेश

लॉकडाउन की वजह से अधिकतर स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाई हैं, इसी के चलते राज्य शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है. मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि राज्य के सभी (प्राइवेट और सरकारी) स्कूलों को कक्षा एक से 8वीं तक के छात्रों को शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा-16 के तहत प्रमोशन देना होगा.

General promotion will be given to students in MP from first to eighth class
राज्य शिक्षा केन्द्र का आदेश

जिन स्कूलों ने अपने यहां की परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले आयोजित करा ली हैं, वे परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित कर सकेंगे. हालांकि इस स्थिति में भी किसी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा.

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