भोपाल। राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव (Ganesh Utsav 2021) की तैयारियां जोरों पर चल रही है. मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी है. इसके तहत छोटी गलियों में गणेश प्रतिमा स्थापित करने पर रोक रहेगी, साथ ऐसे स्थानों पर ही गणेश प्रतिमाओं को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, जहां आने और जाने के लिए अलग-अलग रास्ता हो. इसके अलावा गणेश पंडाल (Ganesh Pandal) का साइज कम से कम 30 बाय 45 फीट रखना अनिवार्य होगा.
शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की अनुमति
मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की छूट दी है. इसके बाद भोपाल में करीब 800 स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित किए जाने का अनुमान है. फिलहाल अलग-अलग क्षेत्र के एसडीएम के पास कुल 200 लोग की अनुमति का आवेदन करने आए हैं. ऐसे में नगर निगम की टीम को अपने-अपने वार्डों में सर्वे पर गणेश पांडालों की जानकारी देने को कहा गया है.
दो दिन पहले गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन
गणेश उत्सव शुरू होने के दो दिन पहले तक गृह विभाग ने कोई गाइडलाइन (Guideline) जारी नहीं की थी, ऐसे में गणेश प्रतिमाएं बनाने वाले भी असमंजस में थे. हांलाकि अधिकांश मूर्तिकारों ने 6 फीट से कम ऊंचाई की मूर्तियां ही बनाई है. 6 फीट से ज्यादा ऊंचाई की मूर्ति भी सिर्फ आयोजकों के ऑर्डर देने पर ही बनाई गई है.
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एसडीएम से लेना होगा परमिशन
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पंडाल (Ganesh Pandal) लगाने के लिए एसडीएम से परमिशन लेना जरूरी होगा. अगर बिना अनुमति लिए आयोजन किया गया, तो आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी. अनुमति लेने के बाद भी आयोजकों को गणेश उत्सव के लिए जारी की गई गाइड लाइन का सख्ती से पालन करवाना होगा.
सार्वजनिक स्थान पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने के नियम
- पंडाल कम से कम0 बाय 45 फीट का होना चाहिए
- संकरी सड़कों पर पंडाल बनाने की नहीं मिलेगी अनुमित
- पंडालों में सांस्कृतिक, मनोरंजक और खेल इवेंट नहीं होंगे
- जागरण और भंडारे पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा
- पंडाल के लिए बिजली का टेंपरेरी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा
- लाउडस्पीकर बजाने पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन जरूरी
- चल समारोह और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा
- मूर्ति विसर्जन और ताजिए विसर्जन में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे
- झांकी, पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे
- पंडाल में मास्क, सैनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा