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1 नवंबर से परिजन कर सकेंगे जेल में बंद कैदियों से मुलाकात, कोरोना के चलते लगाया गया था प्रतिबंध

कोरोना संक्रमण के चलते बंद कैदियों के परिजनों से मुलाकात पर लगा प्रतिबंध राज्य सरकार ने हटा लिया है. अब 1 नवंबर से कैदियों से मुलाकात को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही मुलाकात के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

families can meet inmates in jail
परिजन कर सकेंगे जेल में बंद कैदियों से मुलाकात
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Published : Oct 24, 2020, 10:38 AM IST

Updated : Oct 24, 2020, 10:52 AM IST

भोपाल। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जेलों में बंद कैदियों के परिजनों से मुलाकात करने पर रोक लगा दी गई थी. जिसके बाद से ही कैदियों के परिजनों द्वारा इसे हटाने की मांग की जा रही रही थी. जहां अब जेल में मुलाकात का दौर फिर से शुरू हो जाएगा. 1 नवंबर से कैदियों के परिजन उनसे फिर मिल सकेंगे.

राज्य शासन ने 21 अगस्त 2020 को जेलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बंदियों की परिजनों से मुलाकात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया था. कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस अवधि को लगातार आगे बढ़ाया है. लेकिन अब जेलों में सजा काट रहे कैदियों के परिजनों से मुलाकात को एक नवंबर से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है. जिसको लेकर विधिवत रूप से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. शासन द्वारा जारी आदेशानुसार मुलाकात के दौरान परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा.

सभी जेलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्वास्थ्य विभाग की द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी सभी जेलों में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. परिजनों को कैदियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

भोपाल। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जेलों में बंद कैदियों के परिजनों से मुलाकात करने पर रोक लगा दी गई थी. जिसके बाद से ही कैदियों के परिजनों द्वारा इसे हटाने की मांग की जा रही रही थी. जहां अब जेल में मुलाकात का दौर फिर से शुरू हो जाएगा. 1 नवंबर से कैदियों के परिजन उनसे फिर मिल सकेंगे.

राज्य शासन ने 21 अगस्त 2020 को जेलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बंदियों की परिजनों से मुलाकात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया था. कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस अवधि को लगातार आगे बढ़ाया है. लेकिन अब जेलों में सजा काट रहे कैदियों के परिजनों से मुलाकात को एक नवंबर से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है. जिसको लेकर विधिवत रूप से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. शासन द्वारा जारी आदेशानुसार मुलाकात के दौरान परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा.

सभी जेलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्वास्थ्य विभाग की द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी सभी जेलों में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. परिजनों को कैदियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

Last Updated : Oct 24, 2020, 10:52 AM IST
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