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अगस्ता वेस्टलैंड डील: ED ने रातुल पुरी की जमानत याचिका का किया विरोध

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Published : Nov 25, 2019, 8:14 AM IST

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सुनवाई की. इस दौरान ईडी ने आरोपी रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया.

ED ने रातुल पुरी की जमानत याचिका का किया विरोध

नई दिल्ली/भोपाल: ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया है. रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि उन्होंने दो रूट से पैसा पाया है.

सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा कि रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है. रातुल पुरी के खिलाफ दो रूट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है.

मां से 10 मिनट मिलने की मिली अनुमति

सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने रातुल पुरी से उनके वकील और उनकी मां नीता पुरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट के लॉक अप रूम में आधे घंटे मिलने की अनुमति देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने लॉक अप इंचार्ज को निर्देश दिया कि वो रातुल पुरी को उनके वकील विकास पाहवा और विजय अग्रवाल से बीस मिनट और उनकी मां नीता पुरी से दस मिनट मिलने की अनुमति दें.

नई दिल्ली/भोपाल: ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया है. रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि उन्होंने दो रूट से पैसा पाया है.

सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा कि रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है. रातुल पुरी के खिलाफ दो रूट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है.

मां से 10 मिनट मिलने की मिली अनुमति

सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने रातुल पुरी से उनके वकील और उनकी मां नीता पुरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट के लॉक अप रूम में आधे घंटे मिलने की अनुमति देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने लॉक अप इंचार्ज को निर्देश दिया कि वो रातुल पुरी को उनके वकील विकास पाहवा और विजय अग्रवाल से बीस मिनट और उनकी मां नीता पुरी से दस मिनट मिलने की अनुमति दें.

Intro:नई दिल्ली। ईडी ने आज अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया है। रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि उन्होंने दो रुट से पैसा पाया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।



Body:आज सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा कि रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो। ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है। रातुल पुरी के खिलाफ दो रुट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है।
आज सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने रातुल पुरी से उनके वकील और उनकी मां नीता पुरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट के लॉक अप रुम में आधे घंटे मिलने की अनुमति देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने लॉक अप इंचार्ज को निर्देश दिया कि वो रातुल पुरी को उनके वकील विकास पाहवा और विजय अग्रवाल से बीस मिनट औऱ उनकी मां नीता पुरी से दस मिनट मिलने की अनुमति दें।
पिछले 16 नवंबर को रातुल पुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था । पिछले 2नवंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। चार्जशीट में रातुल पुरी के अलावा जसप्रीत आहुजा को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था और जसप्रीत आहुजा के खिलाफ समन जारी किया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 18 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया।



Conclusion:ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दो तरह से करीब 17 मिलियन युरो दिए गए। ये रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को दिए गए। ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कोर्ट को बताया था कि जांच के दौरान किसी नियामत के परिसर की भी तलाशी ली गई जहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए।  माटा ने बताया था कि दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रातुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी। जसप्रीत आहुजा ने पैसों को लाने के लिए कुछ कंपनियां बनवाई और उसके जरिए पैसा रातुल पुरी तक पहुंचाया गया।
पिछले 21 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को रातुल पुरी से तिहाड़ जेल में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पूछताछ की अनुमति दी थी। रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता  हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था।
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