भोपाल। प्रवर्तन निदेशायल ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है. कोर्ट ने बीते दिन रतुल पुरी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी.
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रतुल पुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 बार उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रातुल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, उस दिन बुलाना गलत था. वहीं उन्होंने कहा था कि राजीव सक्सेना द्वारा दिए गए पैसे से रतुल पुरी का कोई लेना- देना नहीं है. सक्सेना हर साल 50 करोड़ से ज्यादा पैसों का लेन- देन करते हैं.
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#AgustaWestland case: Enforcement Directorate (ED) moved court seeking issuance of Non-Bailable Warrant (NBW) against businessman Ratul Puri. He skipped questioning yesterday and his anticipatory bail was rejected by a CBI special court. (File pic) pic.twitter.com/uP1RMVa7Nx
— ANI (@ANI) August 7, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) August 7, 2019#AgustaWestland case: Enforcement Directorate (ED) moved court seeking issuance of Non-Bailable Warrant (NBW) against businessman Ratul Puri. He skipped questioning yesterday and his anticipatory bail was rejected by a CBI special court. (File pic) pic.twitter.com/uP1RMVa7Nx
— ANI (@ANI) August 7, 2019
सुनवाई के दौरान ईडी ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रतुल समन का जवाब नहीं देते हैं. वो आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देते. ईडी के बुलाने पर आते भी नहीं है. वहीं ईडी का ये भी कहना है कि इस मामले के जांच अधिकारी को धमकी दी जा रही है.