भोपाल। राजधानी भोपाल सहित मध्यप्रदेश में लगातार नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसे एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. मामला जुलाई 2017 का है. जिसमें शाहपुरा थाना पुलिस ने आरोपी पंडा झारिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया. पिछले 4 सालों से इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे थे. लगातार अदालत में पेशियां चल रही थी. जिसके बाद आज भोपाल जिला अदालत ने आरोपी पंडा झारिया को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
- डीएनए टेस्ट में पाया गया दोषी
शाहपुरा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत से आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी. जिसके बाद आरोपी का डीएनए टेस्ट भी किया गया. डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है. इसी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर अदालत में सुनवाई चली जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
सोशल मीडिया पर दोस्ती, और फिर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
- यह है पूरा मामला
दरअसल जुलाई 2017 को शाम करीब 7 बजे 12 वर्षीय नाबालिग दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी. जब नाबालिग दुकान से सामान लेकर लौट रही थी, इस दौरान आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर जबरन उसे घर के अंदर खींचा और कमरे में ले गया. उसके साथ बुरा कृत्य करने लगा. इस दौरान बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी ने मुंह दबाकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की. लेकिन शोर सुनकर आसपास के लोग और नाबालिग बच्ची की मां भी मौके पर पहुंची. इसके बाद आरोपी लोगों को देखकर भाग निकला.