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एक अप्रैल से 31 मई तक लागू रहेगी कोरोना योद्धा कल्याण योजना

नगरीय प्रशासन विभाग ने एक अप्रैल से 31 मई तक कोरोना योद्धा कल्याण योजना फिर लागू कर दी है.

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Published : Apr 25, 2021, 12:02 PM IST

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कोरोना

भोपाल। नगरीय प्रशासन विभाग ने 24 अप्रैल से 31 मई 2021 तक मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना फिर लागू की है, जिसके तहत कोविड-19 योद्धाओं की होने वाली मृत्यु पर 5000000 रुपए तक का लाभ शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा. राज्य शासन ने वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस योजना को लागू किया है.

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना से जीवन हानि होने और मरने वालों को शामिल किया गया है. योजना के तहत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उसके दावेदार को 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा.

कोरोना योद्धा एमडी शाहिद के परिजन को मिले 50 लाख, पत्नी को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

इनको रहेगी पात्रता

  • राज्य शासन द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है.
  • नगरीय प्रशासन विभाग के समस्त कर्मचारी, गृह विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, शहरी स्थानीय निकायों सहित अन्य विभागों के कर्मियों को शामिल किया गया है.
  • राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण/ एजेंसी /कंपनियां के द्वारा नियुक्त / स्थाई / अनुबंधित/ दैनिक वेतन/ तदर्थ / आउट सोर्स /सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं.

योजना का लाभ लेने के लिए लगेंगे यह दस्तावेज
कोविड-19 के कारण जीवन की हानि के मामले में इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • नामांकित दावेदार व्यक्ति द्वारा विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र
  • मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
  • दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
  • मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)
  • प्रयोगशाला रिपोर्ट
  • जिस अस्पताल में मृत्यु हुई, उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश (प्रमाणित प्रति)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल कॉपी)
  • कैंसिल किया गया चेक( वांछनीय मूल में )
  • संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र

भोपाल। नगरीय प्रशासन विभाग ने 24 अप्रैल से 31 मई 2021 तक मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना फिर लागू की है, जिसके तहत कोविड-19 योद्धाओं की होने वाली मृत्यु पर 5000000 रुपए तक का लाभ शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा. राज्य शासन ने वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस योजना को लागू किया है.

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना से जीवन हानि होने और मरने वालों को शामिल किया गया है. योजना के तहत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उसके दावेदार को 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा.

कोरोना योद्धा एमडी शाहिद के परिजन को मिले 50 लाख, पत्नी को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

इनको रहेगी पात्रता

  • राज्य शासन द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है.
  • नगरीय प्रशासन विभाग के समस्त कर्मचारी, गृह विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, शहरी स्थानीय निकायों सहित अन्य विभागों के कर्मियों को शामिल किया गया है.
  • राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण/ एजेंसी /कंपनियां के द्वारा नियुक्त / स्थाई / अनुबंधित/ दैनिक वेतन/ तदर्थ / आउट सोर्स /सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं.

योजना का लाभ लेने के लिए लगेंगे यह दस्तावेज
कोविड-19 के कारण जीवन की हानि के मामले में इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • नामांकित दावेदार व्यक्ति द्वारा विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र
  • मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
  • दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
  • मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)
  • प्रयोगशाला रिपोर्ट
  • जिस अस्पताल में मृत्यु हुई, उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश (प्रमाणित प्रति)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल कॉपी)
  • कैंसिल किया गया चेक( वांछनीय मूल में )
  • संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र
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