भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है. इंदौर के राऊ से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा हो गई है. विधायक पटवारी समेत उनके सहयोगियों को शासकीय कार्य में बाधा के मामले में दोषी ठहराया गया है. विधायक जीतू पटवारी और उनके 17 सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी.
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Bhopal | MP-MLA Court pronounces one-year imprisonment and Rs 10,000 fine to Working President of Madhya Pradesh Congress Jitu Patwari in connection with a 2009 matter related to obstructing official work in Rajgarh. Punishment pronounced to three others too.
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
(File photo) pic.twitter.com/AdfnqCNTUF
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मामला 14 साल पहले का : बता दें कि जिस मामले में सुनवाई चल रही थी, वह वर्ष 2009 का है. उस दौरान जब जीतू पटवारी ने राजगढ़ के कोतवाली थाने में किसानेां की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. इस दौरान शासकीय कार्य में बाधा, बलवे समेत अन्य धाराओं के तहत राजगढ़ के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था. विधायक जीतू पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे.
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चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका : इस मामले में शनिवार को विधायक जीतू पटवारी, उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़ चंदर सोंधिया और पूर्व विधायक राजगढ़ कृष्णमोहन मालवीय को सजा सुनाई गई है. इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे. विधायक जीतू पटवारी के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि सभी को जमानत मिल गई है. इस मामले में 15 लोग और भी शामिल थे. उन सभी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. अजय गुप्ता ने बताया कि इस मामले में वे अपील करेंगे.