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राजधानी में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

राजधानी भोपाल में अब रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई है. सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यह कार्यालय खोले जा सकेंगे. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं.

collector granted permission to open registry office in bhopal
राजधानी में सुबह 10 से शाम 5 बजे रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की अनुमति
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Published : May 13, 2021, 9:08 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल में रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. जिले में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में पंजीयन कार्यालय संचालित हो सकेंगे. लेकिन सभी अधिकारियों को कार्यालय आने की अनुमति होगी.

कोरोना कर्फ्यू के बीच खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय

दरअसल जिले में कई लोगों ने जमीन, मकान और दुकान के लिए विक्रेताओं को पैसा दे दिया था. लेकिन कोरोना कर्फ्यू के कारण वह अपनी रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे. लोगों को काफी समस्या का सामने करना पड़ रहा था. जिसको देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं. हालांकि कार्यालयों को सुबह 10 से 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. कार्यालय में शत-प्रतिशत अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी. लेकिन सिर्फ 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में ही काम होगा. तत्काल प्रभाव से कलेक्टर की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं.

चंदेरी में कलेक्टर ने दी शूटिंग की अनुमति, आक्रोशित हुए लोग

कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाने पर आवाजाही करने में छूट रहेगी. वहीं नागरिको को अपने रजिस्ट्री का स्लॉट बुकिंग का प्रमाण दिखाने पर घर से कार्यालय तक आवाजाही की छूट मिलेगी.

भोपाल। राजधानी भोपाल में रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. जिले में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में पंजीयन कार्यालय संचालित हो सकेंगे. लेकिन सभी अधिकारियों को कार्यालय आने की अनुमति होगी.

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दरअसल जिले में कई लोगों ने जमीन, मकान और दुकान के लिए विक्रेताओं को पैसा दे दिया था. लेकिन कोरोना कर्फ्यू के कारण वह अपनी रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे. लोगों को काफी समस्या का सामने करना पड़ रहा था. जिसको देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं. हालांकि कार्यालयों को सुबह 10 से 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. कार्यालय में शत-प्रतिशत अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी. लेकिन सिर्फ 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में ही काम होगा. तत्काल प्रभाव से कलेक्टर की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाने पर आवाजाही करने में छूट रहेगी. वहीं नागरिको को अपने रजिस्ट्री का स्लॉट बुकिंग का प्रमाण दिखाने पर घर से कार्यालय तक आवाजाही की छूट मिलेगी.

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