भोपाल। मध्यप्रदेश में हर प्रकार की मिलावटी सामग्री के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे जनता को उपयोग के लिए शुद्ध सामग्री उपलब्ध हो सके. प्रदेश में मिलावटखोरी को लेकर "संज्ञेय अपराध" बनाया जाएगा, और मौजूदा कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में की जा रही कार्रवाई को लेकर समीक्षा बैठक ली.इस बैठक में अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए हैं.
वहीं दूध एवं दूध से बने उत्पादों के 2020 नमूने लिए गए. निरीक्षण के दौरान 27 लाख 94 हजार रूपये के नकली पदार्थ जब्त किए गए, जिनमें नकली घी, कुकीज, मिर्च-मसाले, बीवरेज, वनस्पति घी, खाद्य तेल, समेत नकली घी बनाने में प्रयोग होने वाला केमिकल भी जब्त किया गया है.
ऑन लाइन पोर्टल पर की जा सकती है शिकायत
भारत सरकार द्वारा खाद्य पदाथों में की जाने वाली मिलावट से संबंधित शिकायत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल संचालित किया जा रहा है. इस पोर्टल पर प्रदेश से इस साल अभी तक 220 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें से 206 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है.