भोपाल। बैतूल में हुए पारधी हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन पटवारी धनराज पवार पुलिस को दिए अपने बयान से पलट गया है. अभियोजन की ओर से धनराज को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रश्न पूछे गए, इसके जवाब में पवार ने कहा कि 'विधायक सुखदेव पांसे और डॉ. सुनीलम को भड़काऊ भाषण देते हुए नहीं देखा और ना ही उसे ऐसी कोई जानकारी है'.
राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पवार के बयान दर्ज हुए हैं, जबकि मामला दर्ज होते समय उसने आरोप लगाया था कि विधायक सुखदेव पांसे और सुनीलम ने भड़काऊ भाषण दिया था. मुख्य गवाह तत्कालीन पटवारी धनराज पवार की जिस समय गवाही हो रही थी, उस दौरान बैतूल विधायक और प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे भी न्यायालय में मौजूद थे.
अदालत की फाइल में लगे फोटो को देखकर पवार ने सुखदेव पांसे को पहचाना. गवाही के दौरान पवार ने बताया कि 11 सितंबर वर्ष 2007 को कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार शैलेंद्र हनौतिया के साथ पारधियों के अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, वहां भीड़ ने पारधियों के घर में आग लगा दी थी.