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पारधी हत्याकांड मामला: अपने बयान से पलटा मुख्य गवाह, कमलनाथ के मंत्री को मिली राहत

बैतूल में हुए पारधी हत्याकांड मामले में फंसे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक सुखदेव पांसे को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, इस हत्याकांड का मुख्य गवाह कोर्ट में अपने पूर्व में दिए बयान से पलट गया है.

पारदी हत्याकांड मामला
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Published : Nov 6, 2019, 12:10 PM IST

भोपाल। बैतूल में हुए पारधी हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन पटवारी धनराज पवार पुलिस को दिए अपने बयान से पलट गया है. अभियोजन की ओर से धनराज को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रश्न पूछे गए, इसके जवाब में पवार ने कहा कि 'विधायक सुखदेव पांसे और डॉ. सुनीलम को भड़काऊ भाषण देते हुए नहीं देखा और ना ही उसे ऐसी कोई जानकारी है'.

पारधी हत्याकांड मामले का मुख्य गवाह अपने बयान से पलटा

राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पवार के बयान दर्ज हुए हैं, जबकि मामला दर्ज होते समय उसने आरोप लगाया था कि विधायक सुखदेव पांसे और सुनीलम ने भड़काऊ भाषण दिया था. मुख्य गवाह तत्कालीन पटवारी धनराज पवार की जिस समय गवाही हो रही थी, उस दौरान बैतूल विधायक और प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे भी न्यायालय में मौजूद थे.

अदालत की फाइल में लगे फोटो को देखकर पवार ने सुखदेव पांसे को पहचाना. गवाही के दौरान पवार ने बताया कि 11 सितंबर वर्ष 2007 को कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार शैलेंद्र हनौतिया के साथ पारधियों के अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, वहां भीड़ ने पारधियों के घर में आग लगा दी थी.

भोपाल। बैतूल में हुए पारधी हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन पटवारी धनराज पवार पुलिस को दिए अपने बयान से पलट गया है. अभियोजन की ओर से धनराज को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रश्न पूछे गए, इसके जवाब में पवार ने कहा कि 'विधायक सुखदेव पांसे और डॉ. सुनीलम को भड़काऊ भाषण देते हुए नहीं देखा और ना ही उसे ऐसी कोई जानकारी है'.

पारधी हत्याकांड मामले का मुख्य गवाह अपने बयान से पलटा

राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पवार के बयान दर्ज हुए हैं, जबकि मामला दर्ज होते समय उसने आरोप लगाया था कि विधायक सुखदेव पांसे और सुनीलम ने भड़काऊ भाषण दिया था. मुख्य गवाह तत्कालीन पटवारी धनराज पवार की जिस समय गवाही हो रही थी, उस दौरान बैतूल विधायक और प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे भी न्यायालय में मौजूद थे.

अदालत की फाइल में लगे फोटो को देखकर पवार ने सुखदेव पांसे को पहचाना. गवाही के दौरान पवार ने बताया कि 11 सितंबर वर्ष 2007 को कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार शैलेंद्र हनौतिया के साथ पारधियों के अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, वहां भीड़ ने पारधियों के घर में आग लगा दी थी.

Intro:पारदी हत्याकांड मामला = मुख्य गवाह अदालत में अपने ही बयान से पलटा


भोपाल | बैतूल में हुए पारदी हत्याकांड मामले में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक को लंबे समय से चले आ रहे हैं , इस मामले में राहत मिल सकती है , क्योंकि इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ मुख्य गवाह अपने ही बयान से पलट गया है . देर शाम राजनीतिक मामलों के लिए गठित की गई विशेष अदालत में इस मुख्य गवाह की गवाही हुई है . इस दौरान उसने न्यायालय के समक्ष साफ कर दिया कि उसने विधायक सुखदेव पांसे और सुनीलम को भड़काऊ भाषण देते हुए नहीं देखा है .जबकि मामला दर्ज होते समय उसने आरोप लगाया था कि विधायक सुखदेव पांसे और सुनीलम ने भड़काऊ भाषण दिया था.


Body:बैतूल में हुए पारदी हत्याकांड के मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन पटवारी धनराज पवार पुलिस को दिए अपने ही बयान से पलट गया है . अभियोजन की ओर से धनराज को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रश्न पूछे गए , इसके जवाब में पवार ने कहा कि विधायक सुखदेव पांसे और डॉ. सुनीलम को भड़काऊ भाषण देते हुए नहीं देखा और ना ही उसे ऐसी कोई जानकारी है . राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पवार के बयान दर्ज हुए हैं .


Conclusion: मुख्य गवाह तत्कालीन पटवारी धनराज पवार कि जिस समय गवाही हो रही थी उस दौरान बैतूल विधायक और प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे भी न्यायालय में मौजूद थे . अदालत की फाइल में लगे फोटो को देखकर पवार ने सुखदेव पांसे को पहचाना . गवाही के दौरान पंवार ने बताया कि 11 सितंबर वर्ष 2007 को कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार शैलेंद्र हनौतिया के साथ पारदियो के अतिक्रमण हटाने पहुंचा था . वहां भीड़ ने पारदीयों के घर में आग लगा दी थी .
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