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सर्कुलेशन से बाहर होगा 2000 का नोट, छोटे शहरों पर क्यों नहीं पड़ेगा असर, जानिए क्या कहते हैं अर्थशास्त्री

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की है. वहीं इस घोषणा के बाद लोगों के जहन में नोटबंदी का ख्याल आने लगा है, हालांकि अर्थशास्त्र के जानकारों के मुताबिक जनता को इसे नोटबंदी की तरह नहीं देखना चाहिए. जानिए आरबीआई की इस घोषणा पर अर्थशास्त्र के जानकार आदित्य जैन मनया की क्या राय है.

2 thousand note
2 हजार का नोट
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Published : May 19, 2023, 9:18 PM IST

Updated : May 19, 2023, 9:47 PM IST

भोपाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है. 2000 के नोट की वैधता 30 सितंबर तक की है. इसी तारीख तक ये नोट बैंक में वापिस किए जा सकेंगे. अर्थशास्त्र के जानकारों का कहना है कि जनता को इसे नोटबंदी की तरह नहीं देखना चाहिए. मध्यप्रदेश जैसे राज्य जहां टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों की तादात हैं, वहां तो इस 2000 के नोट के चलन से खत्म हो जाने का कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा. हालांकि ये जरुर होगा कि इस खबर के साथ बाजार में इस नोट को लेने से कारोबारी बचेंगे.

2000 का नोट चलन से बाहर, एमपी में क्या असर: 2000 का नोट वापस लेने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की घोषणा मध्यप्रदेश जैसे राज्यों पर क्या असर दिखाएगी. अर्थशास्त्र के जानकार और भोपाल चैम्बर ऑफ कामर्स के महामंत्री आदित्य जैन मनया ने बताया कि आरबीआई ने जो 2000 का नोट प्रचलन से बाहर किया है. इसकी समयावधि 30 सितम्बर दी है. तब तक ये नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं. हालांकि व्यवहारिक दिक्कत ये जरुर होगी, दुकानदार अब 2000 का नोट छूने से परहेज करेंगे. मनया का कहना है कि हालांकि मैं डेढ़ साल से देख रहा हूं कि 2000 के नोट बैंक से नहीं आ रहे हैं. आदित्य मनया के मुताबिक 2000 के नोट प्रचलन से बाहर होने का टियर 2 टियर 3 शहरों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. इन शहरों में मिडिल क्लास की आबादी ज्यादा है. इसका असर सुपर क्रीम क्लास पर पड़ेगा. निम्न वर्ग और मिडिल क्लास के पास तो ये नोट है ही नहीं तो उन पर ज्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आम जनता को पैनिक नहीं होना चाहिए. ये नोट बंदी की स्थिति नहीं है. बाकायदा समय दिया गया है. 30 सितम्बर तक ये नोट वापस किए जा सकते हैं.

  1. दो हजार के नोट वापस लेगी RBI, 30 सितंबर तक बैंक को वापस करने होंगे
  2. दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा- मोदी सरकार में बढ़ी बेरोजगारी

23 मई से 30 सितम्बर तक बैंक में जमा होंगे नोट: आरबीआई ने 30 सितम्बर तक नोट वापसी की तारीख रखी है. तब तक 2000 का नोट वैध मुद्रा माना जाएगा. 23 मई से 30 सितम्बर के बीच इसे बैंक में जमा कराया जा सकता है. एक बार में बीस हजार यानि दो हजार के बीस नोट एक साथ जमा करवाए जा सकते हैं.

भोपाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है. 2000 के नोट की वैधता 30 सितंबर तक की है. इसी तारीख तक ये नोट बैंक में वापिस किए जा सकेंगे. अर्थशास्त्र के जानकारों का कहना है कि जनता को इसे नोटबंदी की तरह नहीं देखना चाहिए. मध्यप्रदेश जैसे राज्य जहां टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों की तादात हैं, वहां तो इस 2000 के नोट के चलन से खत्म हो जाने का कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा. हालांकि ये जरुर होगा कि इस खबर के साथ बाजार में इस नोट को लेने से कारोबारी बचेंगे.

2000 का नोट चलन से बाहर, एमपी में क्या असर: 2000 का नोट वापस लेने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की घोषणा मध्यप्रदेश जैसे राज्यों पर क्या असर दिखाएगी. अर्थशास्त्र के जानकार और भोपाल चैम्बर ऑफ कामर्स के महामंत्री आदित्य जैन मनया ने बताया कि आरबीआई ने जो 2000 का नोट प्रचलन से बाहर किया है. इसकी समयावधि 30 सितम्बर दी है. तब तक ये नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं. हालांकि व्यवहारिक दिक्कत ये जरुर होगी, दुकानदार अब 2000 का नोट छूने से परहेज करेंगे. मनया का कहना है कि हालांकि मैं डेढ़ साल से देख रहा हूं कि 2000 के नोट बैंक से नहीं आ रहे हैं. आदित्य मनया के मुताबिक 2000 के नोट प्रचलन से बाहर होने का टियर 2 टियर 3 शहरों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. इन शहरों में मिडिल क्लास की आबादी ज्यादा है. इसका असर सुपर क्रीम क्लास पर पड़ेगा. निम्न वर्ग और मिडिल क्लास के पास तो ये नोट है ही नहीं तो उन पर ज्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आम जनता को पैनिक नहीं होना चाहिए. ये नोट बंदी की स्थिति नहीं है. बाकायदा समय दिया गया है. 30 सितम्बर तक ये नोट वापस किए जा सकते हैं.

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23 मई से 30 सितम्बर तक बैंक में जमा होंगे नोट: आरबीआई ने 30 सितम्बर तक नोट वापसी की तारीख रखी है. तब तक 2000 का नोट वैध मुद्रा माना जाएगा. 23 मई से 30 सितम्बर के बीच इसे बैंक में जमा कराया जा सकता है. एक बार में बीस हजार यानि दो हजार के बीस नोट एक साथ जमा करवाए जा सकते हैं.

Last Updated : May 19, 2023, 9:47 PM IST
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