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खजुराहो दूध में डिटर्जेंट मिलने का मामला, मालिक पर रासुका के तहत कार्रवाई - Khajuraho milk in bhopal

भोपाल में खजुराहो दूध में डिटर्जेंट मिलाने के मामले में मालिक ईश अरोरा को जेल भेजा गया है. उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है.

खजुराहो दूध
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Published : Aug 28, 2019, 8:27 AM IST

भोपाल। गोविंदपुरा क्षेत्र में खजुराहो दूध में डिटर्जेंट मिलाने के मामले में ब्रांड के मालिक ईश अरोरा के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करते हुए ईश अरोरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. भोपाल में रासुका के तहत एक हफ्ते के भीतर यह तीसरा मामला है. जिसमें तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा गया है.

Collector's order
कलेक्टर का आदेश

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके वर्मा के अनुसार गोविंदपुरा स्थित राजसंस डेयरी प्लांट से 25 जुलाई को खजुराहो नाम से पैक दूध, खुला दूध और पनीर के सैंपल जांच के लिए लिए गए थे. राज्य खाद्य प्रयोगशाला से 26 अगस्त को आई रिपोर्ट में खुले दूध में डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई थी. साथ ही पनीर का सैंपल भी मानकों के हिसाब से नहीं था.

Khajuraho milk
खजुराहो दूध

दूध में डिटर्जेंट मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अशोका गार्डन थाने में ब्रांड के मालिक ईश अरोरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मंगलवार देर शाम भोपाल कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ईश अरोरा को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए है. इस आदेश के तहत कारोबारी को रीवा जेल भेजा जाएगा.

Collector's order
आदेश की जानकारी

इसके पहले भोपाल कलेक्टर के द्वारा दो मावा व्यापारियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी. भोपाल में अभी तक 10 व्यापारियों पर एफआईआर और खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए है.

भोपाल। गोविंदपुरा क्षेत्र में खजुराहो दूध में डिटर्जेंट मिलाने के मामले में ब्रांड के मालिक ईश अरोरा के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करते हुए ईश अरोरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. भोपाल में रासुका के तहत एक हफ्ते के भीतर यह तीसरा मामला है. जिसमें तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा गया है.

Collector's order
कलेक्टर का आदेश

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके वर्मा के अनुसार गोविंदपुरा स्थित राजसंस डेयरी प्लांट से 25 जुलाई को खजुराहो नाम से पैक दूध, खुला दूध और पनीर के सैंपल जांच के लिए लिए गए थे. राज्य खाद्य प्रयोगशाला से 26 अगस्त को आई रिपोर्ट में खुले दूध में डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई थी. साथ ही पनीर का सैंपल भी मानकों के हिसाब से नहीं था.

Khajuraho milk
खजुराहो दूध

दूध में डिटर्जेंट मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अशोका गार्डन थाने में ब्रांड के मालिक ईश अरोरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मंगलवार देर शाम भोपाल कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ईश अरोरा को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए है. इस आदेश के तहत कारोबारी को रीवा जेल भेजा जाएगा.

Collector's order
आदेश की जानकारी

इसके पहले भोपाल कलेक्टर के द्वारा दो मावा व्यापारियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी. भोपाल में अभी तक 10 व्यापारियों पर एफआईआर और खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए है.

Intro:दूध में डिटर्जेंट मिलाने पर खजुराहो ब्रांड के मालिक पर रासुका के तहत कार्यवाही कलेक्टर ने भेजा जेल

भोपाल | मध्य प्रदेश में इस समय मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार का अभियान रंग लाता दिखाई दे रहा है . मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है . प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार छापामार कार्यवाही जारी है . लेकिन राजधानी भी इससे अछूती नहीं रही है . 2 दिन पहले ही राजधानी के गोविंदपुरा क्षेत्र में खजुराहो दूध में डिटर्जेंट मिलाने का मामला पकड़ा गया था . इस मामले में खजुराहो ब्रांड के मालिक को आरोपी बनाया गया था . अब ब्रांड के मालिक ईश अरोरा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून( रासुका के तहत कार्यवाही की गई है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है
Body:राजधानी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 1 हफ्ते के भीतर यह तीसरा मामला है जिसमें तुरंत कार्यवाही की गई है और आरोपी को जेल भेजा गया है इसके पहले भी भोपाल कलेक्टर के द्वारा दो मामा व्यापारियों पर रासुका के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की गई थी . राजधानी में अभी तक 10 व्यापारियों पर एफआईआर एवं धारा 37 पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए है . Conclusion:मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके वर्मा के अनुसार गोविंदपुरा स्थित राजसंस डेयरी प्लांट से 25 जुलाई को खजुराहो नाम से पैक दूध ,खुला दूध व पनीर के सैंपल जांच के लिए लिए गए थे राज्य खाद्य प्रयोगशाला से 26 अगस्त को आई रिपोर्ट में खुले दूध में डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई थी साथ ही पनीर का सैंपल भी अमानक मिला था
दूध में डिटर्जेंट मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अशोका गार्डन थाने में ब्रांड के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था मंगलवार देर शाम भोपाल कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कारोबारी को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं इस आदेश के तहत कारोबारी को रीवा जेल भेजा जाएगा
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