भोपाल। महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवारों को पानी, टेलीफोन के बिल, बिजली, यात्रा संबंधी सभी तरह के बकाया करों की जानकारी नामांकन के साथ शपथ पत्र में देना होगी. उन्हें यह भी बताना होगा कि वह कितना पढ़े हैं.
आपराधिक मामले की जानकारी देनी होगी : महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवार को नामांकन के साथ बताना होगा कि उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं और कितने मामलों में वे दोषी ठहराए जा चुके हैं. उन्हें कितने साल की सजा सुनाई गई. कितने मामले विचाराधीन हैं और उनमें क्या आरोप लगाए गए. कितना बकाया देना है. ये सारी जानकारी उम्मीदवार को नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में बताना होगी.
विभागीय यात्रा की जानकारी भी देनी होगी : ये भी बताना होगा कि उनके द्वारा सरकारी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का विभागीय यात्रा में कितना उपयोग किया गया. यात्रा में बकाया बिल की क्या स्थिति है. सरकारी आवास के किराए, जल आपूर्ति, बिजली बिल और टेलीफोन का कितना बकाया है. उनकी कुल संपत्ति क्या है, शैक्षणिक योग्यता और दायित्य क्या हैं. यदि उम्मीदवार ने नामांकन पत्र में कोई कॉलम खाली छोड़ा तो जांच के बाद नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा. (Candidates for post of mayor and councilor) (MP Local Body Election) (Madhya Pradesh Nikay Chuav ki Date)