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पेश होने के बाद भी फरार माने जाएंगे बीके कुठियाला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक नहीं बदलेगी स्थिति

भोपाल के माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला को कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने पेश होने के बाद भी फरार ही माना जाएगा. भोपाल जिला अदालत ने उन्हें फरार घोषित करने का अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बीके कुठियाला
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Published : Sep 5, 2019, 3:39 PM IST

भोपाल। माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने पेश होने के बाद भी फरार ही माने जाएंगे. हालांकि 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कुठियाला की जमानत याचिका पर जो फैसला होगा, आगे वही लागू होगा.

पेश होने के बाद भी फरार माने जाएंगे बीके कुठियाला

ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने से पहले कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत में आवेदन लगाया था कि उन्हें फरार घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. साथ ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं की जाए.

मामले पर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से रिपोर्ट मांगी थी. ईओडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है, तब तक कुठियाला फरार ही माने जाएंगे.

इस बीच 11 सितंबर को कुठियाला को दोबारा ईओडब्ल्यू के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है. जहां ईओडब्ल्यू की टीम कुठियाला से कई मामलों को लेकर पूछताछ करेगी.

भोपाल। माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने पेश होने के बाद भी फरार ही माने जाएंगे. हालांकि 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कुठियाला की जमानत याचिका पर जो फैसला होगा, आगे वही लागू होगा.

पेश होने के बाद भी फरार माने जाएंगे बीके कुठियाला

ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने से पहले कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत में आवेदन लगाया था कि उन्हें फरार घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. साथ ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं की जाए.

मामले पर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से रिपोर्ट मांगी थी. ईओडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है, तब तक कुठियाला फरार ही माने जाएंगे.

इस बीच 11 सितंबर को कुठियाला को दोबारा ईओडब्ल्यू के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है. जहां ईओडब्ल्यू की टीम कुठियाला से कई मामलों को लेकर पूछताछ करेगी.

Intro:भोपाल- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफ़ेसर बीके कुठियाला जांच एजेंसी और कोर्ट के सामने भले ही पेश हो गए हो, लेकिन उन्हें 23 सितंबर तक फरार ही माना जाएगा। हालांकि 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी कुठियाला की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है अगर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो वही लागू होगा।


Body:माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफ़ेसर बीके कुठियाला कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने पेश होने के बाद भी फरार ही माने जाएंगे। दरअसल ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने से पहले कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत में आवेदन लगाया था कि उन्हें फरार घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए साथ ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं की जाए इस पर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से रिपोर्ट मांगी थी ईओडब्ल्यू ने अपने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है तब तक कुठियाला को फरार ही माना जाएगा। हालांकि 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी कुठियाला की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी है इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वही फैसला लागू किया जाएगा।


Conclusion:भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने पेश होने के बाद भी फिलहाल वह फरार ही माने जाएंगे। इस बीच 11 सितंबर को कुठियाला को दोबारा ईओडब्ल्यू के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है। जहां ईओडब्ल्यू की टीम कुठियाला से कई मामलों को लेकर पूछताछ करेगी।
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