भोपाल। माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने पेश होने के बाद भी फरार ही माने जाएंगे. हालांकि 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कुठियाला की जमानत याचिका पर जो फैसला होगा, आगे वही लागू होगा.
ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने से पहले कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत में आवेदन लगाया था कि उन्हें फरार घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. साथ ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं की जाए.
मामले पर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से रिपोर्ट मांगी थी. ईओडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है, तब तक कुठियाला फरार ही माने जाएंगे.
इस बीच 11 सितंबर को कुठियाला को दोबारा ईओडब्ल्यू के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है. जहां ईओडब्ल्यू की टीम कुठियाला से कई मामलों को लेकर पूछताछ करेगी.