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महामारी कानून संशोधन पर बीजेपी ने जताई खुशी, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा नया अध्यादेश

कोविड-19 संक्रमण की महामारी के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा निर्णय लिया गया है. इसके तहत करीब 123 साल पुराने इस महामारी कानून को संशोधित किया गया है. जिसमें डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को और बेहतर तरीके से सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है. कानून में संशोधन को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने एक बेहतर निर्णय बताते हुए खुशी जताई है.

BJP state president Vishnu Dutt Sharma expressed happiness over epidemic law amendment
महामारी कानून संशोधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने जताई खुशी
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Published : Apr 23, 2020, 7:45 AM IST

Updated : Apr 23, 2020, 8:30 AM IST

भोपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा देश में जारी कोविड-19 संक्रमण की महामारी के बीच में बड़ा निर्णय लिया गया है. इसके तहत करीब 123 साल पुराने इस महामारी कानून को संशोधित किया गया है. जिसमें डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को और बेहतर तरीके से सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है. कानून में संशोधन को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने एक बेहतर निर्णय बताते हुए खुशी जताई है. क्योंकि जिस तरह की विषम परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं. ऐसे हालातों में सभी को बेहतर सुरक्षा देना केंद्र सरकार का दायित्व है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 123 साल पुराने महामारी कानून में जो संशोधन किया गया है, वह एक स्वागत योग्य कदम है . इस संशोधन के द्वारा डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित करके, इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है. इस प्रावधान से डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे निश्चिंत होकर काम कर सकेंगे .

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हैं कि, डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों के कारण कोरोना महामारी पर नियंत्रण के काम में काफी मुश्किलें आ रही हैं. मध्यप्रदेश में भी ऐसे कई मामले हुए हैं. लेकिन अब केंद्र सरकार ने महामारी कानून में जो संशोधन किया है, उसके बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और डॉक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी पूरी निश्चिंतता के साथ अपना काम कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार ने नए संशोधन के बाद डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है. पुराने कानून में संसोधन करेक अब डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है, साथ ही 7 साल तक की सजा एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

भोपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा देश में जारी कोविड-19 संक्रमण की महामारी के बीच में बड़ा निर्णय लिया गया है. इसके तहत करीब 123 साल पुराने इस महामारी कानून को संशोधित किया गया है. जिसमें डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को और बेहतर तरीके से सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है. कानून में संशोधन को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने एक बेहतर निर्णय बताते हुए खुशी जताई है. क्योंकि जिस तरह की विषम परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं. ऐसे हालातों में सभी को बेहतर सुरक्षा देना केंद्र सरकार का दायित्व है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 123 साल पुराने महामारी कानून में जो संशोधन किया गया है, वह एक स्वागत योग्य कदम है . इस संशोधन के द्वारा डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित करके, इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है. इस प्रावधान से डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे निश्चिंत होकर काम कर सकेंगे .

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हैं कि, डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों के कारण कोरोना महामारी पर नियंत्रण के काम में काफी मुश्किलें आ रही हैं. मध्यप्रदेश में भी ऐसे कई मामले हुए हैं. लेकिन अब केंद्र सरकार ने महामारी कानून में जो संशोधन किया है, उसके बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और डॉक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी पूरी निश्चिंतता के साथ अपना काम कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार ने नए संशोधन के बाद डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है. पुराने कानून में संसोधन करेक अब डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है, साथ ही 7 साल तक की सजा एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

Last Updated : Apr 23, 2020, 8:30 AM IST
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