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भोपाल में खुला मिला बोरवेल तो धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई, जिला कलेक्टर ने दिए एक्शन लेने के आदेश - Madhya Pradesh News In Hindi

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में बोरवेल को लेकर आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि तहसीलदार और एसडीएम सार्वजनिक जगहों पर खुले पड़े ट्यूबवेल और बोरवेल का पता लगाएंगे. जिन लोगों की जमीन पर खुला बोरवेल या टयूबवेल मिलेगा, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Bhopal News
भोपाल कलेक्टर का आदेश
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Published : Mar 20, 2023, 10:42 PM IST

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भोपाल कलेक्टर का आदेश

भोपाल। अगर आप भोपाल जिले में ट्यूबवेल या बोरवेल खुला छोड़ देते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है. इसको लेकर जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं. इस आदेश में तहसीलदारों के साथ ही एसडीएम को खुले ट्यूबवेल और बोरवेल का पता लगाने के लिए कहा गया है. ट्यूबवेल और बोरवेल खुले पाए जाने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि कलेक्टर ने खुले बोरवेल का पता बताने वालों को इनाम देने का भी ऐलान कर रखा है. इसकी सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने की भी बात कही गई थी. इसी का परिणाम है कि कई जगह से शिकायतें मिलना शुरू हो गई हैं, अब इसी को लेकर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की भी तैयारी कर ली है.

आदेश का उल्लंघन किया तो कार्रवाईः कलेक्टर ने इस आदेश को धारा 144 के तहत जारी करते हुए कहा है कि अनुपयोगी एवं खुले ट्यूबवेलों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढंक कर रखा जाए या नट बोल्ट से मजबूती के साथ बंद किया जाए ताकि इसमें कोई भी व्यक्ति या बालक गिर न सके. आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे बोरवेल जिनमें मोटर नहीं है या मोटर डाली नहीं गई है, उन्हें ढक्कन लगाकर बंद नहीं किया गया है तो संबंधित क्षेत्रों में जाकर अधिकारी भ्रमण करें और लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करें. कलेक्टर ने यह आदेश सभी एसडीएम, राजस्व कार्यालय और अधिकारियों को दिया है. उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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विदिशा में हादसे से खड़े हुए सवालः आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही विदिशा जिले के एक गांव में 7 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी. कई घंटे के रेस्क्यू के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका था. इसके बाद एक बार फिर खुले बोरवेल को लेकर सवाल खड़े हो गए थे. इसको देखते हुए ही भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में खुले पड़े बोरवेल का पता बताने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी.

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भोपाल। अगर आप भोपाल जिले में ट्यूबवेल या बोरवेल खुला छोड़ देते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है. इसको लेकर जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं. इस आदेश में तहसीलदारों के साथ ही एसडीएम को खुले ट्यूबवेल और बोरवेल का पता लगाने के लिए कहा गया है. ट्यूबवेल और बोरवेल खुले पाए जाने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि कलेक्टर ने खुले बोरवेल का पता बताने वालों को इनाम देने का भी ऐलान कर रखा है. इसकी सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने की भी बात कही गई थी. इसी का परिणाम है कि कई जगह से शिकायतें मिलना शुरू हो गई हैं, अब इसी को लेकर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की भी तैयारी कर ली है.

आदेश का उल्लंघन किया तो कार्रवाईः कलेक्टर ने इस आदेश को धारा 144 के तहत जारी करते हुए कहा है कि अनुपयोगी एवं खुले ट्यूबवेलों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढंक कर रखा जाए या नट बोल्ट से मजबूती के साथ बंद किया जाए ताकि इसमें कोई भी व्यक्ति या बालक गिर न सके. आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे बोरवेल जिनमें मोटर नहीं है या मोटर डाली नहीं गई है, उन्हें ढक्कन लगाकर बंद नहीं किया गया है तो संबंधित क्षेत्रों में जाकर अधिकारी भ्रमण करें और लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करें. कलेक्टर ने यह आदेश सभी एसडीएम, राजस्व कार्यालय और अधिकारियों को दिया है. उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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विदिशा में हादसे से खड़े हुए सवालः आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही विदिशा जिले के एक गांव में 7 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी. कई घंटे के रेस्क्यू के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका था. इसके बाद एक बार फिर खुले बोरवेल को लेकर सवाल खड़े हो गए थे. इसको देखते हुए ही भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में खुले पड़े बोरवेल का पता बताने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी.

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