भोपाल। राजधानी के निशातपुरा थाना क्षेत्र में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर कई लोगों से धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है. आरोपी आजम अली ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए एक जमीन पर प्लॉट काटकर बेच दिए. कुछ लोगों को तो इन प्लाटों की रजिस्ट्री भी करवा दी. इन्हीं में से एक शख्स ने अक्टूबर 2020 में पुलिस में शिकायत की थी. पुलिस ने मामले की जांच की और अब आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. शिकायतकर्ता का नाम इरफान खान है.
3.54 एकड़ जमीन की कीमत 15 करोड़
फरियादी इरफान खान के मुताबिक देवकी नगर में उनकी 3.54 एकड़ जमीन है. जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी उन्हीं के पास है. लेकिन आजम अली ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जमीन पर प्लॉट काट दिए. पुलिस की जांच से स्पष्ट हो गया है कि कागजात फर्जी हैं. बता जमीन बेशकीमती है. जिसकी अनुमानित कीमत 15 करोड़ रूपए बताई जा रही है.
तीन की रजिस्ट्री, कई किया एग्रीमेंट
आरोपी आजम अली ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए तीन लोगों की रजिस्ट्री करवा दी है. जबकि कई लोगों से एग्रीमेंट किया गया है.इसके एवज में उनसे लाखों रुपए एडवांस लिए हैं. पोल खुलने के बाद कई लोग आरोपी के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंच रहे हैं.
आरोपी की तलाश जारी
आरोपी आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है. लेकिन पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है. आरोपी फरार है. पुलिस संजीदगी से उसकी तलाश कर रही है. जिसके लिए आजम खान के घर और दफ्तर पर भी दबिश दी गई. जल्द ही दूसरे ठिकानों पर भी दबिश दी जाएगी. पुलिस का दावा है कि वे आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे.
कैसे किया घोटाला ?
सज्जान हुसैन ने अप्रैल-1995 में 0.36 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी आजम अली को दी थी.जिसका पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था.अभी भी इस जमीन पर आजम का ही कब्जा है. उसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी से आजम ने फर्जी कागजात तैयार कर 3.54 एकड़ जमीन पर प्लॉट निकालकर दूसरों को बेच दिए.