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Bhopal Gas Tragedy Hearing: डाउ केमिकल को 25 नवंबर को करना होगा भोपाल जिला अदालत में अपना जवाब पेश

Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रासदी के मामले में शुक्रवार को भोपाल के जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. जिसमें दूसरी बार डाउ केमिकल यानि यूनियन कार्बाइड के वकील पेश हुए. इसके पहले 7 बार भोपाल न्यायालय से समन जारी होने के बाद भी उनकी ओर से कोई भी वकील या पक्षकार न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ था.

Bhopal Gas Tragedy Hearing
डाउ केमिकल को भोपाल जिला अदालत में अपना जवाब पेश
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 7, 2023, 12:25 PM IST

भोपाल। भोपाल गैस कांड की जिला न्यायालय में सुनवाई जारी है. अब इस मामले में डाउ केमिकल को शामिल करने को लेकर फैसला लिया गया है. इस मामले में 4 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. मामले में डाउ केमिकल के वकील ने कहा था कि भारत की अदालत के पास अमेरिका की कंपनी के खिलाफ केस की सुनवाई करने का न्यायिक अधिकार नहीं है. वकीलों ने कोर्ट में डिटेल ऑब्जरवेशन फाइल करने के लिए और समय मांगा था. Bhopal Gas Tragedy Hearing

डाउ को केस में शामिल किया : डाउ केमिकल के मामले में शामिल होने को लेकर कोर्ट ने दो दिन के लिए अपना फैसला रिजर्व रख लिया था. मामले में डाउ केमिकल को लेकर कहा है कि आज के फैसले के अनुसार अगर डाउ केमिकल चाहे तो वह क्षेत्राधिकार पर अपने तर्क रख सकती है. लेकिन डाउ केमिकल कम्पनी, मिडलैंड, मिशिगन, USA की उपस्थिति वकालतनामे से दर्ज है, जोकि डाउ केमिकल की असिस्टेंट सेक्रेटरी का है. 25 नवम्बर को डाउ को अदालत द्वारा भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एन्ड एक्शन की 26 फरवरी 2004 की याचिका का भी जवाब देना है. Bhopal Gas Tragedy Hearing

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डाउ पर ये आरोप : इस याचिका में कहा गया था कि डाउ केमिकल ने जानबूझकर एक ऐसी कम्पनी का अधिग्रहण किया, जो भारत सरकार एवं भारत की अदालतों द्वारा एक घोषित भगोड़ी अपराधी है. इसलिए आपराधिक मुकदम का सामना करने के लिए कार्बाइड को भोपाल जिला अदालत में पेश करना डाउ का कानूनी दायित्व है. इसके साथ ही भोपाल जिला अदालत के 15/6/04 के आदेश जो डाउ कारपोरेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के आपराधिक दायित्व के आदेश जोकि डाउ केमिकल USA द्वारा यूनियन कार्बाइड को अदालत में ना पेश करने के सम्बन्ध या एक भगोड़े को शरण देने के सम्बन्ध में भी तर्क और लिखित कथन करने के लिए निर्देशित किया है. Bhopal Gas Tragedy Hearing

भोपाल। भोपाल गैस कांड की जिला न्यायालय में सुनवाई जारी है. अब इस मामले में डाउ केमिकल को शामिल करने को लेकर फैसला लिया गया है. इस मामले में 4 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. मामले में डाउ केमिकल के वकील ने कहा था कि भारत की अदालत के पास अमेरिका की कंपनी के खिलाफ केस की सुनवाई करने का न्यायिक अधिकार नहीं है. वकीलों ने कोर्ट में डिटेल ऑब्जरवेशन फाइल करने के लिए और समय मांगा था. Bhopal Gas Tragedy Hearing

डाउ को केस में शामिल किया : डाउ केमिकल के मामले में शामिल होने को लेकर कोर्ट ने दो दिन के लिए अपना फैसला रिजर्व रख लिया था. मामले में डाउ केमिकल को लेकर कहा है कि आज के फैसले के अनुसार अगर डाउ केमिकल चाहे तो वह क्षेत्राधिकार पर अपने तर्क रख सकती है. लेकिन डाउ केमिकल कम्पनी, मिडलैंड, मिशिगन, USA की उपस्थिति वकालतनामे से दर्ज है, जोकि डाउ केमिकल की असिस्टेंट सेक्रेटरी का है. 25 नवम्बर को डाउ को अदालत द्वारा भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एन्ड एक्शन की 26 फरवरी 2004 की याचिका का भी जवाब देना है. Bhopal Gas Tragedy Hearing

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