भोपाल। भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है. जिसमें न्यायालय ने पाया कि मामला प्रथमदृष्टया आइपीसी की धारा 500 का बनता है. न्यायालय ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया है. निर्देश के अनुसार दिग्विजय को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत लेनी होगी. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी. (Court issues notice to diggy raja) (Bhopal digvijay singh in trouble)
जाने क्या है मामलाः दिग्विजय सिंह ने चार जुलाई 2014 को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के समक्ष यह आरोप लगाए थे कि शर्मा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री रहे हैं, ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और व्यापमं के बीच बिचौलिए का काम किया है. शर्मा का आरोप है कि दिग्विजय सिंह के आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था. जिसे आमजन ने पढ़ा और उनकी छवि धूमिल हुई. मानहानि का यह मामला व्यापमं घोटाले से जुड़ा है. दिग्विजय सिंह ने 2014 में पत्रकारवार्ता लेकर तत्कालीन एबीवीपी नेता विष्णु दत्त शर्मा पर आरोप लगाए थे कि उनकी भी व्यापमं घोटाले में संलिप्तता है. उन्होंने शर्मा पर रिश्तेदारों को उपकृत करने का आरोप भी लगाया था. इन आरोपों के खिलाफ शर्मा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमें कोर्ट ने दिग्गी राजा को नोटिस जारी किया है. (Bjp president vd sharma filed the case) (know what is matter of digvijay singh)