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लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर रद्द होगा किराना संचालकों का लाइसेंस, भोपाल कलेक्टर ने दिए निर्देश

लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किराना संचालकों का लाइसेंस रद्द होगा. भोपाल कलेक्टर ने ये निर्देश जारी किए हैं. पढ़िए पूरी खबर...

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भोपाल कलेक्टर
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Published : Apr 20, 2020, 11:59 PM IST

भोपाल। प्रदेश सरकार के द्वारा 26 जिलों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट शहर ऐसे हैं, जिनमें अभी भी पूर्ण रूप से लॉक डाउन का पालन करवाया जा रहा है. इस दौरान किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है. हालांकि भोपाल कलेक्टर ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ प्रमुख स्टोर और ऑनलाइन स्टोर के अलावा कुछ किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी करने की अनुमति दी है, लेकिन इन्हें भी केंद्र सरकार के द्वारा लॉक डाउन के दौरान तय किए गए नियमों का पालन हर हाल में करना होगा.

नियमों का पालन नहीं करने पर किराना मालिक का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है. पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रमुख स्टोर एवं ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे किराना दुकानदारों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत भोपाल कलेक्टर के पास पहुंची थी. यही वजह है कि अब उन्होंने सभी व्यापारियों को कड़ी चेतावनी दी है.

कलेक्टर तरुण पिथोड़े के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रिटेल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, प्रतिष्ठानों और किराना व्यवसायियों के माध्यम से भोपाल शहर में शहरवासियों को होम डिलीवरी की सुविधा लॉकडाउन के दौरान भी उपलब्ध करायी गयी है. साथ ही उन्होंने सभी स्टोर संचालकों, प्रतिष्ठानों और किराना व्यवसायियों को निर्देशित किया है कि वे अपने स्टाफ, डिलीवरी बॉय के लिए सुरक्षात्मक उपाय करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, ग्लब्स पहन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही दैनिक वस्तुओं का विक्रय किया जाये. साथ ही डिलीवरी बॉय और स्टाफ के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रतिदिन की जाए.

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित स्टोर, प्रतिष्ठानों और किराना व्यवसाईयों का लाइसेंस और अनुमति निरस्त कर संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएं .

भोपाल। प्रदेश सरकार के द्वारा 26 जिलों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट शहर ऐसे हैं, जिनमें अभी भी पूर्ण रूप से लॉक डाउन का पालन करवाया जा रहा है. इस दौरान किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है. हालांकि भोपाल कलेक्टर ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ प्रमुख स्टोर और ऑनलाइन स्टोर के अलावा कुछ किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी करने की अनुमति दी है, लेकिन इन्हें भी केंद्र सरकार के द्वारा लॉक डाउन के दौरान तय किए गए नियमों का पालन हर हाल में करना होगा.

नियमों का पालन नहीं करने पर किराना मालिक का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है. पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रमुख स्टोर एवं ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे किराना दुकानदारों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत भोपाल कलेक्टर के पास पहुंची थी. यही वजह है कि अब उन्होंने सभी व्यापारियों को कड़ी चेतावनी दी है.

कलेक्टर तरुण पिथोड़े के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रिटेल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, प्रतिष्ठानों और किराना व्यवसायियों के माध्यम से भोपाल शहर में शहरवासियों को होम डिलीवरी की सुविधा लॉकडाउन के दौरान भी उपलब्ध करायी गयी है. साथ ही उन्होंने सभी स्टोर संचालकों, प्रतिष्ठानों और किराना व्यवसायियों को निर्देशित किया है कि वे अपने स्टाफ, डिलीवरी बॉय के लिए सुरक्षात्मक उपाय करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, ग्लब्स पहन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही दैनिक वस्तुओं का विक्रय किया जाये. साथ ही डिलीवरी बॉय और स्टाफ के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रतिदिन की जाए.

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित स्टोर, प्रतिष्ठानों और किराना व्यवसाईयों का लाइसेंस और अनुमति निरस्त कर संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएं .

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