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राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर के निर्देश, कहा- राजस्व प्रकरणों को समय पर निपटाया जाए

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Published : Oct 6, 2020, 10:02 AM IST

राजस्व मामलों को लेकर लगातार भोपाल कलेक्टर के पास भी शिकायत पहुंच रही थी, जिस पर उन्होंने राजस्व अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की. इस बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी राजस्व प्रकरण को समय सीमा में निपटाए और प्रकरण लंबित न रहे.

Bhopal collector  in review meeting
समीक्षा बैठक

भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में कई राजस्व प्रकरण लंबे समय से लंबित पड़े हुए है, जिनकी अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है. राजस्व मामलों को लेकर लगातार भोपाल कलेक्टर के पास भी शिकायत पहुंच रही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने राजस्व अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की है. इस बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी राजस्व प्रकरण को समय सीमा में निपटाएं.

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण को 1 महीने में निपटाया जाए. कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को कहा कि राजस्व पुस्तकों का अध्ययन करें, नियमों को बेहतर तरीके से समझ ले और नियमों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करें.

बैठक में सभी एसडीएम ने राजस्व संहिता के भूमि आवंटन नियमों के अलग-अलग बिंदुओं के बारे में जानकारी दी है. और उसके संबंध में व्यापक चर्चा भी की गई है. जिसमें बताया गया कि नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का अलग-अलग प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन किस प्रकार किया जा सकता है. शासन स्तर पर भूमि का आवंटनों की कार्रवाई किस प्रकार से होगी और कौन से प्रकरणों में कलेक्टर स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है. साथ ही कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए निरन्तर कार्रवाई करते रहें.

भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में कई राजस्व प्रकरण लंबे समय से लंबित पड़े हुए है, जिनकी अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है. राजस्व मामलों को लेकर लगातार भोपाल कलेक्टर के पास भी शिकायत पहुंच रही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने राजस्व अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की है. इस बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी राजस्व प्रकरण को समय सीमा में निपटाएं.

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण को 1 महीने में निपटाया जाए. कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को कहा कि राजस्व पुस्तकों का अध्ययन करें, नियमों को बेहतर तरीके से समझ ले और नियमों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करें.

बैठक में सभी एसडीएम ने राजस्व संहिता के भूमि आवंटन नियमों के अलग-अलग बिंदुओं के बारे में जानकारी दी है. और उसके संबंध में व्यापक चर्चा भी की गई है. जिसमें बताया गया कि नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का अलग-अलग प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन किस प्रकार किया जा सकता है. शासन स्तर पर भूमि का आवंटनों की कार्रवाई किस प्रकार से होगी और कौन से प्रकरणों में कलेक्टर स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है. साथ ही कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए निरन्तर कार्रवाई करते रहें.

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