भोपाल । व्यापमं घोटाले को लेकर जांच कर रही विशेष अदालत ने 2009 में व्यापमं द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा घोटाले में आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
व्यापमं मामलों के विशेष न्यायाधीश एस बी साहू ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि आरोपियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अयोग्य विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराया है. ऐसी स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती है. इस दौरान उन्होंने कहा है कि आरोपियों के कृत्य से योग्य उम्मीदवारों का भविष्य भी खराब हुआ है. इसलिए उन्हें जमानत का लाभ किसी भी हाल में नहीं दिया जा सकता है. इस मामले में सीबीआई ने 19 फरवरी को पूर्व चालान पेश किया है और 21 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है.
इस मामले में 19 नवंबर 2009 को एमपी नगर थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी, जो बाद में एसटीएफ को सौंप दी गई थी. एसटीएफ ने इस मामले में 5 बार 21 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है. इसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. सीबीआई ने इस मामले में एक छात्र सहित 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया है.